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एनपीपीए : नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइस अथॉरिटी ने तय की 84 जरूरी दवाओं का खुदरा मूल्य, जानें पैरासिटामोल-कैफीन जैसी कितनी दवाएं

Bhumika Sahu
4 July 2022 6:28 AM GMT
एनपीपीए : नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइस अथॉरिटी ने तय की 84 जरूरी दवाओं का खुदरा मूल्य, जानें पैरासिटामोल-कैफीन जैसी कितनी दवाएं
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नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइस अथॉरिटी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क । नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने रविवार को 84 जरूरी दवाओं की खुदरा कीमतों को लेकर बड़ा ऐलान किया. नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने ड्रग्स (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके दवाओं के खुदरा मूल्य का निर्धारण किया है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की है।

अधिसूचना में नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने कहा कि जिन दवाओं का खुदरा मूल्य तय किया गया है, वे शुगर, सिरदर्द और उच्च रक्तचाप से संबंधित दवाएं हैं. इसके अलावा बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मूलेशन की कीमतें भी निर्धारित की गई हैं।
नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि वोग्लिबोस और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड की एक टैबलेट की कीमत 10.47 रुपये होगी। इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। इसी तरह पैरासिटामोल और कैफीन की कीमत 2.88 रुपये प्रति टैबलेट है। इसी तरह, एक रोसुवास्टेटिन एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल कैप्सूल की कीमत 13.91 रुपये है। एक अन्य अधिसूचना में नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने जानकारी दी है कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इनहेलेशन (मेडिसिनल गैस) की संशोधित अधिकतम कीमत इस साल 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है.
नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी देश में विनियमित थोक दवाओं और फॉर्मूलेशन की कीमतों को तय या संशोधित करती है।


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