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2000 रुपए नोट एक्सचेंज: भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट बदलने या जमा करने के लिए 30 सितंबर तक की समय सीमा दी थी, जिसे बाद में 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था। अब इसे बदलने और जमा करने की समय सीमा खत्म हो गई है, लेकिन इसके बाद भी आप 2000 रुपये के नोट को बदल सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद कोई भी बैंक 2000 रुपये के नोट स्वीकार नहीं करेगा. हालांकि, इसके बाद भी ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे. ऐसे में अगर आपके पास भी दो हजार रुपये का नोट है तो अब आप समय सीमा के बाद भी इसे बदल कर जमा कर सकते हैं. आइए जानें ये कैसे संभव होगा.
कहां जमा करना है
आरबीआई ने 30 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके मुताबिक बैंक 8 अक्टूबर से 2,000 रुपये के नोट स्वीकार और जमा नहीं करेंगे. साथ ही इसे किसी दूसरे नोट से बदला भी नहीं जा सकेगा. हालाँकि, एक तरह से आप इस नोट को जमा और बदल सकते हैं।
आरबीआई ऑफिस जाना होगा
इसके लिए आपको आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में से किसी एक पर जाना होगा। आप किसी भी शाखा में जाकर या अपने बैंक खाते में जमा करके नोट बदल सकते हैं। इसके अलावा आप पोस्ट ऑफिस के जरिए भी 2000 रुपये का नोट आरबीआई ऑफिस भेज सकते हैं।
क्या कोई जुर्माना देना होगा?
यदि आपने अभी तक रुपये का भुगतान नहीं किया है। 2,000 का एक्सचेंज नहीं हुआ है, अब आप 19 आरबीआई कार्यालयों में से किसी एक में जा सकते हैं या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज सकते हैं। आरबीआई रु. 2,000 के नोट बदलने या जमा करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा.
RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालय किन शहरों में स्थित हैं?
आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं।
कितने नोट जमा किये जा सकते हैं
आरबीआई के मुताबिक, कोई भी संस्था या व्यक्ति अपने खाते में 20,000 रुपये तक 2000 रुपये के नोट जमा या बदलवा सकता है.
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