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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खबर, सेटलमेंट की तारीख बढ़ी

Khushboo Dhruw
11 May 2021 3:55 PM GMT
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खबर, सेटलमेंट की तारीख बढ़ी
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सेटलमेंट की तारीख बढ़ी

Coronavirus के कारण केंद्रीय कर्मचारियों को इस महीने बड़ी छूट मिली है। जो Government employee LTC Cash Voucher Scheme का फायदा लेना चाहते हैं, उनके पास अब 31 मई, 2021 तक मौका है। वे 31 मई तक स्कीम में सभी बिल जमा कर सकते हैं। पहले ये डेडलाइन 30 अप्रैल 2021 थी।

सेटलमेंट की तारीख बढ़ी
Corona महामारी के कारण 2020 में सरकार ने इस स्कीम को शुरू किया था। क्‍योंकि Travel restrictions के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के लिए LTC क्‍लेम लेना मुश्किल हो रहा था। इस स्कीम के तहत कर्मचारी को यात्रा भत्ता के बजाय नकद पेमेंट मिलेगा. फाइनेंस मिनिस्‍टर निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitharaman) ने बताया था कि इस स्कीम से सरकारी कर्मचारी की जेब में ज्यादा पैसा आएगा। जब पैसा ज्‍यादा होगा तो वह उसे खर्च भी करेगा। इस खर्च का फायदा इकोनॉमी को होगा। हालांकि Corona की दूसरी लहर आने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को छूट का दायरा सरकार ने बढ़ा दिया। अब सभी मंत्रालय और विभाग बिलों को 31 मई 2021 तक स्वीकार करेंगे।
Budget में ऐलान
Budget 2021 में सरकार ने LTC Cash Voucher Scheme को नोटिफाई कर दिया है। टैक्‍स जानकारों की मानें तो इसका फायदा प्राइवेट इम्‍प्‍लाईज को भी मिलेगा। हालांकि पहले इसका फायदा सिर्फ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा था। इससे LTC पेमेंट टैक्‍स फ्री हो गया है।
क्‍या होता है LTC
LTC कर्मचारियों को हर 4 साल में मिलता है. इस भत्ते के तहत वह देश में कहीं भी सालभर में एक बार यात्रा कर सकते हैं। कर्मचारी को परिवार के साथ दो बार अपने घर जाने का मौका मिलता है। इस यात्रा भत्ते में कर्मचारी को हवाई यात्रा और रेल यात्रा का खर्च मिलता है। कोरोना के कारण जो लोग इस LTC का फायदा नहीं उठा पाए, उन कर्मचारियों को LTC कैश वाउचर स्कीम का फायदा दिया जा रहा है।
LTC का फायदा
- LTC के बदले कर्मचारियों को Cash पैसा मिलेगा।
- कर्मचारी के ओहदे के हिसाब से उसे पेमेंट होगा।
- योजना में कर्मचारी को किराए का 3 गुना खर्च करना होगा।
- 31 मार्च 2021 से पहले खर्च करना होगा. लेकिन पेमेंट 31 मई तक मिलेगा।
- GST रजिस्टर्ड वेंडर या व्यापारी से ही सेवाएं या वस्तुओं की खरीद करनी होगी।
- LTC क्लेम करते समय GST रसीद देनी होगी।


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