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RBI का बड़ा कदम: बॉर्डर इलाकों के बैंकों में लगेंगी नई तकनीक वाली मशीनें
Tara Tandi
1 Aug 2026 4:59 PM IST

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नई दिल्ली: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे दूसरे देशों की सीमा से लगे ज़िलों में अपनी शाखाओं में नोट की असलियत जांचने और उन्हें छांटने वाली मशीनें लगाएं।
यह निर्देश तब आया जब केंद्रीय बैंक ने देखा कि कुछ बैंक नकली नोटों का पता लगाने के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहे थे।
एक सर्कुलर में, RBI ने कहा कि बैंकों को यह पक्का करना होगा कि उन्हें मिलने वाले सभी नोटों की असलियत मशीनों से जांची जाए और हर मामले में नकली नोट ज़ब्त कर लिए जाएं।
उसने बैंकों को निर्देश दिया कि वे कैश संभालने वाले हर कर्मचारी को असली नोटों के सुरक्षा फीचर्स के बारे में ट्रेनिंग दें ताकि वे नकली नोटों का पता लगा सकें।
RBI ने कहा कि नकली नोट न तो नोट जमा करने वाले को वापस किए जाने चाहिए और न ही बैंक में नष्ट किए जाने चाहिए। साथ ही, पकड़े गए नकली भारतीय नोटों (FICN) की जानकारी तय गाइडलाइंस के अनुसार दी जानी चाहिए।
अप्रैल में जारी निर्देशों के अनुसार, नकली नोटों का पता लगाने में आसानी के लिए सभी बैंक शाखाओं या पहचाने गए बैक ऑफिस में अल्ट्रा-वायलेट लैंप या नोट छांटने/जांचने वाली मशीनें होनी चाहिए।
RBI ने बैंकों को यह भी निर्देश दिया है कि वे कैश संभालने वाले कर्मचारियों के लिए असली नोटों के सुरक्षा फीचर्स और नकली नोटों (FICN) का पता लगाने के बारे में जागरूकता और रिफ्रेशर प्रोग्राम चलाने के लिए एक फोकस्ड और टारगेट-बेस्ड तरीका अपनाएं।
सर्कुलर में कहा गया, "यह पक्का किया जाना चाहिए कि बैंक के कैश संभालने वाले सभी कर्मचारियों को 31 अक्टूबर, 2026 तक ज़रूर ट्रेनिंग दी जाए।"
RBI ने बैंकों से यह भी कहा था कि वे अपने नकली नोट निगरानी (FNV) सेल का इस्तेमाल करके अपने बैंक के नकली नोटों (FICN) के डेटा का विश्लेषण करें, ताकि हॉटस्पॉट की पहचान की जा सके, ट्रेंड्स पर नज़र रखी जा सके और उसी के अनुसार अपनी पहुंच बढ़ाने और क्षमता-निर्माण की कोशिशों पर ध्यान दिया जा सके।
अप्रैल के सर्कुलर में कहा गया, "जब बैंक शाखा या बैक ऑफिस के काउंटर पर जमा किया गया कोई नोट नकली पाया जाता है, तो नोट पर मुहर लगाने के बाद जमा करने वाले को तय फ़ॉर्मेट में एक पावती रसीद दी जानी चाहिए।"
इसमें कहा गया कि लगातार सीरियल नंबर वाली इस रसीद को कैशियर और जमा करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और इस बारे में एक नोटिस दफ़्तरों या शाखाओं में प्रमुखता से लगाया जाना चाहिए।
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