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टैक्स बचाने के लिए PPF में करें निवेश, बेहतर ब्याज दर और फंड की सुरक्षा

Apurva Srivastav
23 March 2021 5:19 PM GMT
टैक्स बचाने के लिए PPF में करें निवेश, बेहतर ब्याज दर और फंड की सुरक्षा
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वित्त वर्ष 2020-21 खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं. अगर आपने अभी तक टैक्स बचाने के लिए कहीं निवेश नहीं किया है

वित्त वर्ष 2020-21 खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं. अगर आपने अभी तक टैक्स बचाने के लिए कहीं निवेश नहीं किया है तो हम आपको बता रहे हैं कि PPF में निवेश करना कितना बेहतर रहेगा. PPF में निवेश करने से केवल टैक्स ही नहीं बचेगा, और भी कई फायदे आपको होंगे. Future plan के हिसाब से भी PPF में निवेश करना काफी अच्छा विकल्प माना जाता है.

टैक्स में मिलेगी छूट
PPF में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80-C के तहत छूट मिलती है. इसमें निवेश करने पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट ली जा सकती है. इसकी एक और सबसे बड़ी खासियत ये है कि मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम और ब्याज दोनों पर कोई टैक्स नहीं होता है. अभी PPF में निवेश पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है लेकिन PPF पर ब्याज दर हर 4 महीने में बदलती है. इससे आपको फायदा और नुकसान दोनों हो सकते हैं.
लंबे निवेश पर ज्यादा फायदा
हर 4 महीने पर ब्याज दर बदलने की वजह से PPF में लंबे वक्त के लिए निवेश करने पर ज्यादा फायदा मिलता है. अगर आप पीपीएफ अकाउंट में हर साल 50 हजार रुपये निवेश करते हैं तो 15 साल में आप 7.50 लाख रुपये जमा कर देंगे. 15 साल में आपको मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से 14.06 लाख रुपये मिलेंगे लेकिन अगर आप रकम को अगले पांच साल तक के लिए और PPF में रहने देते हैं तो यह राशि बढ़कर 22.69 लाख हो जाएगी.
पूरी तरह सुरक्षित है निवेश
सरकार की तरफ से मदद मिलने की वजह से PPF में निवेश पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है. इसमें कमाए गए ब्याज पर सॉवरेन गारंटी होती है जो बैंक में जमा रकम के मुकाबले इसे ज्यादा भरोसेमंद बनाती है. PPF से ज्यादा ब्याज केवल EPF में मिलता है जो केवल सर्विस सेक्टर के लिए है. बाकी योजनाओं के मुकाबले PPF में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद होता है. तो अगर आप भविष्य के लिए निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो PPF में निवेश करना काफी बेहतर रहेगा और अगर आपने 31 मार्च से पहले निवेश कर दिया तो टैक्स भी बच जाएगा.


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