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जल्द होगा जीएसटी के मामलों का समाधान

Apurva Srivastav
16 Sep 2023 3:21 PM GMT
जल्द होगा जीएसटी के मामलों का समाधान
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हाईकोर्ट में लंबे समय से लंबित टैक्स संबंधी मामले अब जल्द सुलझेंगे। देशभर में 31 जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण खुलने जा रहे हैं। कुछ राज्यों में दो या दो से अधिक पीठें होंगी।
स्थानीय अदालतों और हाई कोर्ट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट से भी काफी राहत मिलेगी
जीएसटी से जुड़े लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण बनाने जा रहा है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. इस फैसले से उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जिनके मामले स्थानीय अदालतों में कई महीनों से लंबित हैं. स्थानीय अदालतों और हाई कोर्ट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट से भी काफी राहत मिलेगी. ऐसे मुकदमों का बोझ कम हो जायेगा.
इन राज्यों में दो से अधिक बेंच होंगी
कर अधिकारियों के निर्णयों से असंतुष्ट करदाताओं को संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। मामलों के निपटारे में काफी समय लगता है क्योंकि उच्च न्यायालय पहले से ही लंबित मामलों के बोझ से दबे हुए हैं और उनके पास जीएसटी मामलों के निपटारे के लिए कोई विशेष पीठ नहीं है। अधिसूचना के अनुसार, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में जीएसटीएटी की दो पीठें होंगी, जबकि गोवा और महाराष्ट्र में कुल तीन पीठें स्थापित की जाएंगी। कर्नाटक और राजस्थान में दो-दो बेंच होंगी, जबकि उत्तर प्रदेश में तीन बेंच होंगी।
पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और पुडुचेरी में प्रत्येक में दो जीएसटीएटी बेंच होंगी, जबकि केरल और लक्षद्वीप में एक-एक बेंच होगी। सात उत्तर-पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में बेंच होंगी। अन्य सभी राज्यों में जीएसटीएटी की पीठें होंगी।
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