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GST 2.0 कल से लागू: जानिए किन वस्तुओं की कीमत कम होगी और किनकी ज़्यादा?

Anurag
21 Sept 2025 6:12 PM IST
GST 2.0 कल से लागू: जानिए किन वस्तुओं की कीमत कम होगी और किनकी ज़्यादा?
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Business व्यापार: 22 सितंबर, 2025 से, सरकार की संशोधित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था, जिसे अगली पीढ़ी का जीएसटी या जीएसटी बचत उत्सव कहा जा रहा है, लागू हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस व्यापक बदलाव से उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक नकदी आएगी और अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा।
इस बदलाव में आवश्यक वस्तुओं और दवाओं पर कर दरों में कटौती की गई है, 50 से अधिक वस्तुओं को शून्य कर (जीएसटी) श्रेणी में रखा गया है, और सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेवाओं पर शुल्क में कटौती की गई है। साथ ही, यह उपकर को जीएसटी में मिलाकर तंबाकू, वातित पेय और बड़ी कारों जैसी विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की दर लागू करता है।
जीएसटी 2.0 के तहत क्या सस्ता होगा
रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें
यूएचटी दूध, पहले से पैक पनीर और छेना
सभी भारतीय रोटियाँ (चपाती, रोटी, पराठा, परोटा, खाखरा, पिज़्ज़ा ब्रेड)
जीवन रक्षक दवाएँ
33 दवाएँ और उपचार, जिनमें कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के लिए दवाएँ भी शामिल हैं (एगल्सिडेस बीटा, इमीग्लूसेरेज़, इप्टाकॉग अल्फ़ा, डाराटुमुमैब, ओनासेमनोजेन एबेपार्वोवेक, रिस्डिप्लाम, आदि)
कई दवाएँ जिन पर पहले 12 प्रतिशत कर लगता था, अब उन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा
स्कूलों/कार्यालयों के लिए स्टेशनरी
रबड़, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, चॉक, चारकोल
नोटबुक, ग्राफ़ बुक, नक्शे, एटलस, ग्लोब
अन्य उपभोक्ता वस्तुएँ
मक्खन, बिस्कुट, नमकीन, जैम, केचप, जूस, सूखे मेवे, घी, आइसक्रीम, पेस्ट्री और सॉसेज
साबुन जैसे प्रसाधन सामग्री, शैंपू, हेयर ऑयल, फेस क्रीम, शेविंग क्रीम
रसोई के उपकरण और एसी, टीवी, वाशिंग मशीन, डिशवॉशर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत)
डायग्नोस्टिक किट और ग्लूकोमीटर जैसे चिकित्सा उपकरण (5 प्रतिशत से घटाकर)
आवास के लिए सीमेंट (28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत)
सेवाएँ
बाल कटाने, सैलून सेवाएँ, योग केंद्र, जिम और हेल्थ क्लब पर अब कम जीएसटी दरें लागू होंगी।
जीएसटी 2.0 के तहत क्या महंगा होगा
अशुद्ध वस्तुओं पर 40 प्रतिशत जीएसटी
सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, पुनर्गठित तंबाकू उत्पाद
ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी
लक्ज़री वाहन
1,200 सीसी (पेट्रोल) या 1,500 सीसी (डीज़ल) से ज़्यादा और 4 मीटर से ज़्यादा लंबी एसयूवी/एमपीवी पर अब 40 प्रतिशत कर लगेगा (पहले 28 प्रतिशत + 22 प्रतिशत उपकर)। कुल प्रभाव: थोड़ा कम, लेकिन अभी भी शीर्ष श्रेणी में
350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर 40 प्रतिशत जीएसटी (28 प्रतिशत + 3 प्रतिशत उपकर से ऊपर)
शीतल पेय और कार्बोनेटेड पेय
कोका-कोला, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, फैंटा और अन्य कार्बोनेटेड पेय, अब 40 प्रतिशत (पहले 28 प्रतिशत)
18 प्रतिशत स्लैब की वस्तुएँ
एसी/प्रीमियम आउटलेट्स पर रेस्टोरेंट में भोजन
प्रीमियम स्मार्टफ़ोन और आयातित गैजेट
फ्रिज, वाशिंग मशीन, एयर-कंडीशनर जैसी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ (28 प्रतिशत से कम, लेकिन अभी भी बुनियादी वस्तुओं से ज़्यादा)
प्रीमियम सैलून और स्पा में सौंदर्य और सौंदर्य सेवाएँ
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