व्यापार
2 हजार रुपये के नोट के लिए सरकार ने दिया 1 हफ्ते का वक्त
Apurva Srivastav
2 Oct 2023 6:05 PM GMT
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भारतीय रिजर्व बैंक ने शनिवार को बड़ी राहत देते हुए 2 हजार रुपये के नोट बदलने का समय बढ़ा दिया है। जिन लोगों ने अभी तक 2 हजार रुपये का नोट नहीं बदला है, वे 7 अक्टूबर 2023 तक नोट बदल सकेंगे। पहले यह समयसीमा 30 सितंबर यानी शनिवार को खत्म हो रही थी.
7 अक्टूबर तक नोट बदला जा सकता है
रिजर्व बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 8 अक्टूबर से आम लोग बैंकों और डाकघरों में 2000 रुपये के नोट नहीं बदल पाएंगे. हालांकि, इसके बाद भी ये नोट चलन में बने रहेंगे और आप इन्हें केवल आरबीआई में ही बदल सकते हैं। ऐसे में इस समस्या से बचने के लिए आपको समय सीमा समाप्त होने से पहले ही यह काम पूरा कर लेना चाहिए।
समय सीमा के बाद नोटों का क्या होगा?
भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि 7 अक्टूबर की समय सीमा के बाद भी ग्राहकों के पास इन नोटों को बदलने का अवसर होगा। ग्राहक बैंकों और डाकघरों में 2000 रुपये के नोट नहीं बदल पाएंगे, लेकिन आप इन्हें देश भर के 19 आरबीआई कार्यालयों में बदल सकते हैं। इन दफ्तरों में एक बार में सिर्फ 20 हजार रुपये तक के नोट ही बदले जा सकेंगे. इसके लिए आपको आईडी प्रूफ भी जमा करना होगा. इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने साफ कर दिया कि 2 हजार रुपये के नोट बदलने की समयसीमा खत्म होने के बाद भी ये नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे.
ऐसे नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गये
गौरतलब है कि 19 मई 2023 को रिजर्व बैंक ने 2 हजार रुपये के नोट वापस लेने की घोषणा की थी. बैंक की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 19 मई तक देशभर में 3.56 लाख करोड़ रुपये के नोट चलन में थे. जिसमें से 3.42 लाख करोड़ रुपये के 2000 नोट 29 सितंबर 2023 तक बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए हैं. लोगों के पास अभी भी 14 हजार करोड़ रुपये हैं.
डाक के माध्यम से पैसा भेजा जा सकता है
आरबीआई ने शनिवार को यह भी जानकारी दी कि ग्राहकों की सुविधा के लिए 2 हजार रुपये के नोट रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों को डाक के जरिए भी भेजे जा सकते हैं. ये रुपये बाद में ग्राहक के खाते में जमा कर दिए जाएंगे. इसके साथ आईडी प्रूफ भी भेजना अनिवार्य होगा.
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