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खुशखबरी! नौकरी बदलने पर अब PF खाता ट्रांसफर करने का झंझट खत्म, सेंट्रलाइज सिस्टम से हो जाएगा काम

Renuka Sahu
21 Nov 2021 3:13 AM GMT
खुशखबरी! नौकरी बदलने पर अब PF खाता ट्रांसफर करने का झंझट खत्म, सेंट्रलाइज सिस्टम से हो जाएगा काम
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फाइल फोटो 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बोर्ड बैठक में शनिवार को बड़ा ऐलान किया गया.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बोर्ड बैठक में शनिवार को बड़ा ऐलान किया गया. बैठक में फैसला हुआ कि प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट के सेंट्रलाइज IT सिस्टम को मंजूरी दी जाएगी. इसका मतलब है कि अगर कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है या एक कंपनी से दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है तो पीएफ खाता ट्रांसफर करने का झंझट नहीं रहेगा. ये काम अपने आप हो जाएगा.

PF खाता ट्रांसफर करने का झंझट खत्म
सेंट्रलाइज सिस्टम की मदद से कर्मचारी का खाता मर्ज होगा. अभी तक यही नियम है कि जब कोई कर्मचारी एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है तो वह या तो पीएफ का पैसा निकाल लेता है या फिर दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कराता है. अभी तक खाता ट्रांसफर कराने का ये काम खुद करना होता है. सेंट्रलाइज सिस्टम पीएफ के खाताधारकों के अलग-अलग अकाउंट्स को मर्ज करके एक अकाउंट बनाएगा.
EPFO की बैठक में बड़ा फैसला
इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय बोर्ड ने बैठक में तय किया कि ईपीएफओ के सालाना डिपॉजिट का 5 फीसदी हिस्सा अल्टरनेटिव इन्वेस्टेमेंट्स जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट InvITs भी शामिल है, में 5 फीसदी राशि निवेश किया जाएगा. शनिवार को होने वाली बैठक का बहुत दिनों से इंतजार था क्योंकि इसमें कई अहम बातों पर फैसला होना था. न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने और पीएफ के ब्याज दर पर भी चर्चा होनी है. इस दौरान अल्टरनेटिव फंड्स में निवेश बढ़ाने पर फैसला लिया गया है. ईपीएएफ के सेंट्रल बोर्ड ने इसकी अनुमति दे दी है.
श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव सुनील भरथवाल ने कहा, 'बोर्ड ने आगे बढ़ने के लिए (अल्टरनेटिव फंड में निवेश को) हरी झंडी दे दी है. फिलहाल केवल सरकार समर्थित अल्टरनेटिव फंड पर ही फोकस किया जाएगा. इसमें पब्लिक सेक्टर के फंड जैसे कि InvITs आता है. इससे EPFO के इन्वेस्टमेंट में विविधता आएगी.
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