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Delhi दिल्ली। भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर ₹5.45 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने और रिपोर्ट करने में कथित विफलता की जांच के बाद लगाया गया है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों का उल्लंघन है।
FIU-IND की जांच तब शुरू हुई जब कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कुछ संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन जुए के आयोजन और सुविधा सहित अवैध गतिविधियों के लिए PPBL खातों का उपयोग करने के बारे में चिंता जताई।
FIU-IND ने एक बयान में कहा, "इन अवैध संचालनों से उत्पन्न धन, यानी अपराध की आय, इन संस्थाओं द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के साथ बनाए गए बैंक खातों के माध्यम से रूट और चैनल किया गया था।" वित्तीय खुफिया इकाई ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल), आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) और अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) सुरक्षा उपायों, विशेष रूप से भुगतान सेवाओं और लाभार्थी खाता नियमों से संबंधित उल्लंघनों के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रवक्ता ने कहा, "यह जुर्माना एक ऐसे व्यवसाय खंड के भीतर के मुद्दों से संबंधित है जिसे दो साल पहले बंद कर दिया गया था। तब से, हमने अपनी निगरानी प्रणाली और एफआईयू-आईएनडी को रिपोर्टिंग तंत्र को बेहतर बनाया है।"
इससे पहले जनवरी में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद ग्राहक खातों, वॉलेट्स, फास्टैग और अन्य उपकरणों में जमा या टॉप-अप स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया था, बाद में केवाईसी और नियामक उल्लंघनों का हवाला देते हुए समय सीमा को 15 मार्च तक बढ़ा दिया था।
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