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कर्मचारियों के लिए LTC स्कीम में बिल जमा करने की तारीख बढ़ी, जानें नई डेडलाइन
Apurva Srivastav
14 May 2021 9:04 AM GMT
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सरकार ने एलटीसी (leave travel allowance) का बिल जमा करने की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है
सरकार ने एलटीसी (leave travel allowance) का बिल जमा करने की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है. एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज स्कीम का लाभ उठाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बिल जमा करने की तारीख बढ़ाई गई है. अब नई तारीख के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारी 31 मई, 2021 तक अपना बिल जमा कर सकते हैं.
इससे पहले एलटीसी की आखिरी तारीख 30 अप्रैल, 2021 थी. कोरोना को देखते हुए सरकार ने बिल जमा करने की तारीख बढ़ाई है. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने बिल जमा करने की तारीख बढ़ाने का निर्देश जारी किया है. निर्देश के मुताबिक एलटीसी से जुड़े बिल और क्लेम के जमा कराने और सेटलमेंट की अंतिम तारीख बढ़ाने का ऐलान किया गया है. यह तारीख 31 मई 2021 कर दी गई है जो पहले 30 अप्रैल थी.
क्या है नई तारीख
निर्देश के मुताबिक जिस खरीदारी का बिल जमा करना है या उसका सेटलमेंट करना है, वह बिल 31 मार्च 2021 से पहले का होना चाहिए. सरकार ने एलटीसी से जुड़े नियम का फैसला पिछले साल कोरोना महामारी के वक्त लिया था. कोरोना के चलते यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई थी. ऐसे में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक खास ऐलान किया था और एलटीसी के बदले एलटीसी वाउचर स्कीम पेश किया था.
क्या है नियम
इस स्कीम के मुताबिक, एलटीसी का फायदा लेने के लिए इसके तीन गुने के बराबर पैसा खर्च करना होगा. यह खर्च उन वस्तुओं या सेवाओं पर होना चाहिए जो 12 परसेंट के जीएसटी स्लैब में आते हों. साथ ही खर्च के लिए डिजिटल मोड ही अपनाना होगा. कैश खर्च करने का प्रावधान नहीं है. सामान के इनवॉइस पर उसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए जिसे एलटीसी वाउचर स्कीम का फायदा उठाना है. हालांकि यह वाउचर परिवार के उन सदस्यों के नाम पर भी ले सकते हैं जो एलटीसी के योग्य हैं. नियम यह है कि खर्च अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच होना चाहिए.
क्या है एलटीसी
एलटीसी यानी कि लीव ट्रेवल अलाउंस केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी का हिस्सा होता है. पहले इसमें केवल केंद्रीय कर्मचारी ही आते थे लेकिन 29 अक्टूबर 2020 को इसका दायरा बढ़ाया गया और केंद्र के अलावा अन्य कर्मचारियों को भी शामिल किया गया. इसमें राज्य सरकार, सरकारी कंपनी, बैंक और प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी भी शामिल किए गए. सरकार की ओर से बताया गया कि एलटीसी वाउचर में टैक्स छूट का भी प्रावधान रखा गया है. इससे प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिली.
ये है शर्त
शर्त ये रखी गई कि एलटीसी वाउचर का फायदा उठाने के लिए एलटीसी किराया राशि का तीन गुना उन चीजों की खरीद पर खर्च करना होगा जिस पर जीएसटी का स्लैब 12 परसेंट या उससे अधिक है. ये सामान या सेवाएं रजिस्टर्ड कंपनियों या स्टोर से ही खरीदने होंगे. सामान की खरीदारी हमेशा ऑनलाइन होनी चाहिए. एक शर्त यह है कि सामान की खरीदारी 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच होनी चाहिए. पेमेंट डिजिटल करना है जिसमें यूपीआई, डेबिट और क्रेडिट कार्ड शामिल हो सकते हैं. प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को 36 हजार रुपये का फायदा मिलने का नियम बनाया गया है
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