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EPFO की अपील: छूटे हुए कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी से जोड़ें
Tara Tandi
22 Aug 2026 12:51 PM IST

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नई दिल्ली: एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) ने शनिवार को संस्थानों से 'एम्प्लॉइज एनरोलमेंट कैंपेन, 2026' (EEC 2026) का इस्तेमाल करके उन योग्य कर्मचारियों को एनरोल करने का आग्रह किया जो अभी तक EPF कवरेज से बाहर हैं।
EPFO का यह कैंपेन 29 जून, 2026 से शुरू हुआ है और इस साल 31 अक्टूबर तक चलेगा।
इसका मकसद नियोक्ताओं (एम्प्लॉयर्स) द्वारा स्वेच्छा से नियमों का पालन करने में मदद करना और योग्य कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस का लाभ पहुंचाना है।
यह उन योग्य कर्मचारियों को एनरोल करने का एक खास, एक बार मिलने वाला मौका देता है जो 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2026 के दौरान EPF कवरेज से बाहर रह गए थे।
श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि योग्य नियोक्ता उन कर्मचारियों की जानकारी दे सकते हैं और उन्हें एनरोल कर सकते हैं जो तय समय के दौरान EPF कवरेज से छूट गए थे और जानकारी देने की तारीख पर जीवित हैं और संस्थान में काम कर रहे हैं।
यह कैंपेन की शर्तों के तहत, पुराने नियमों के पालन को नियमित करने के लिए कुछ छूट देता है। इसमें कर्मचारी के हिस्से (शेयर) की छूट भी शामिल है, अगर उसे पहले नहीं काटा गया था।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "नियोक्ताओं को तय ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए एनरोलमेंट और पेमेंट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जानकारी दिए गए हर कर्मचारी के लिए UMANG ऐप के ज़रिए फेस ऑथेंटिकेशन-बेस्ड UAN जनरेट करना होगा और इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) के ज़रिए योगदान (कंट्रीब्यूशन) जमा करना होगा।"
मंत्रालय के अनुसार, इस कैंपेन का मकसद योग्य कर्मचारियों को कानूनी सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के दायरे में लाने के लिए एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करके संस्थानों और कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना है।
नियोक्ताओं को अपने रोज़गार और वेतन रिकॉर्ड की समीक्षा करने और उन योग्य कर्मचारियों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो तय समय के दौरान EPF कवरेज से बाहर रह गए होंगे। मंत्रालय ने कहा, "नियोक्ताओं को इस एक बार मिलने वाले मौके का इस्तेमाल करने और 31 अक्टूबर, 2026 को कैंपेन खत्म होने से पहले योग्य कर्मचारियों का एनरोलमेंट पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"
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