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Driving License Latest Update: ड्राइविंग लाइसेंस, (RC) फिटनेस सर्टिफिकेट समेत दूसरे मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैधता खत्म, सरकार ने 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाई वैधता
Renuka Sahu
29 July 2021 4:17 AM GMT
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फाइल फोटो
सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट्स जो 1 फरवरी, 2020 को एक्सपायर हो गए थे और लॉकडाउन प्रतिबंधों के चलते रीन्यू नहीं हो पाए, अब इनको 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाएगा.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। 30 सितंबर तक वैलिड रहेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, रस सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट्स जो 1 फरवरी, 2020 को एक्सपायर हो गए थे और लॉकडाउन प्रतिबंधों के चलते रीन्यू नहीं हो पाए, अब इनको 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाएगा.
सभी विभागों को आदेश जारी
मंत्रालय की ओर से सभी संबंधित विभागों के इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है. उनसे कहा गया है कि इससे नागरिकों को ट्रांसपोर्ट संबंधित सेवाओं में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वो इसे तुरंत प्रभाव से लागू करें ताकि ट्रांसपोर्टर्स और दूसरी संस्थाएं जो इस मुश्किल घड़ी में काम कर रही हैं उन्हें किसी तरह की प्रताड़ना या परेशानी का सामना न करना पड़े.3/5
कई बार बढ़ चुकी है वैलिडिटी
आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए कई बार ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ाई थी. इसके पहले इन सभी डॉक्यूमेंट्स को 30 जून, 2021 तक मान्य किया गया था. इसके पहले 30 मार्च-2020, 9 जून-2020, 24 अगस्त-2020, 27 दिसंबर-2020, 26 मार्च-2021 को भी सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से एडवाइजरीज जारी की गई थीं.
इसलिए बढ़ाई गई वैलिडिटी
सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के प्रतिबंधों के चलते जरूरी सामानों का ट्रांसपोर्टेशन और उत्पादन सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए इन पेपर्स की वैधता को बढ़ाया गया है. सरकार को इस बात जब संज्ञान हुआ कि नागरिकों को मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स के रीन्यूअल में दिक्कतें आ रही हैं तो सरकार ने इनकी वैधता बढ़ाने का् फैसला किया है.
नए लाइसेंस बनना शुरू हुए
फिलहाल यूपी समेत कुछ राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ नए लाइसेंस ही बनाए जा रहे हैं. लाइसेंस का रीन्यूअल, लर्निंग लाइसेंस को लेकर अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. 30 जून को एक्सपायर हो चुके मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैधता खत्म हो रही थी, इसके बाद लोगों के मन में आशंका थी कि वो आगे कैसे अपनी गाड़ियों के कागजात हासिल करेंगे. सरकार का ये फैसला करोड़ों लोगों के लिए राहत भरा कदम है.
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