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इन टैक्सपेयर्स के लिए डेडलाइन हुई खत्म

Khushboo Dhruw
2 Oct 2023 4:00 PM GMT
इन टैक्सपेयर्स के लिए डेडलाइन हुई खत्म
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अगर आप भी करदाता हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कुछ करदाताओं के लिए समय सीमा खत्म हो चुकी है। यह इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख थी, जो 30 सितंबर को खत्म हो गई. इन करदाताओं के लिए टैक्स फाइलिंग (ITR फाइलिंग) की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है. अगर आपको भी टैक्स चुकाने के लिए इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करना जरूरी था और आप ऐसा करने से चूक गए हैं तो अब आपको जुर्माना भरना होगा। इसका मतलब है कि आप अभी भी रिपोर्ट जमा कर सकते हैं, लेकिन विलंब शुल्क के साथ। आइए जानते हैं किसे ऑडिट कराना है और कितना जुर्माना है।
टैक्स ऑडिट किसे करवाना है?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 44AB के तहत अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा. हालाँकि, यदि आपने धारा 44AD के तहत अनुमानित कराधान योजना का लाभ उठाया है और आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से कम है, तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अगर आप पेशेवर सेवा प्रदान करते हैं और आपकी वार्षिक सकल प्राप्ति 50 लाख रुपये से अधिक है, तो भी आपको टैक्स ऑडिट से गुजरना होगा।
कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
टैक्स ऑडिट के लिए एक कैश बुक का होना आवश्यक है, जिसमें सभी नकद प्राप्तियों और भुगतानों का हिसाब रखा जाता है। इसके अलावा आपके पास एक जर्नल बुक होनी चाहिए, जिसका रखरखाव व्यापारिक लेखा प्रणाली के आधार पर किया जाता है। एक बही-खाता भी होना चाहिए जिसमें डेबिट-क्रेडिट प्रविष्टियाँ की जानी चाहिए। इतना ही नहीं सभी बिलों की कार्बन कॉपी भी होनी चाहिए. यानी आपके पास पैसों के आने और जाने से जुड़े सभी दस्तावेज होना जरूरी है.
अगर टैक्स ऑडिट समय पर नहीं हुआ तो क्या होगा?
जब भी टैक्स ऑडिट की बात आती है तो दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए. पहली है ऑडिट रिपोर्ट, जिसके लिए आपको 30 सितंबर तक अपने खातों का ऑडिट कराना होगा। दूसरा है आईटीआर, जिसे दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है। ध्यान रखें कि यह आईटीआर उन लोगों के लिए है जिन्हें टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को टैक्स ऑडिट कराना आवश्यक है और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसका आयकर रिटर्न दोषपूर्ण माना जाता है। धारा 139(9) के तहत उसे स्वचालित रूप से दोषपूर्ण आईटीआर के लिए नोटिस भेजा जाता है। अगर कोई व्यक्ति आखिरी तारीख तक टैक्स ऑडिट नहीं कराता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है.
कितना देना होगा जुर्माना?
आयकर अधिनियम के तहत, यदि आप ऑडिट रिपोर्ट देर से जमा करते हैं, तो आपको कुल बिक्री या टर्नओवर या सकल प्राप्तियों का 0.5 प्रतिशत तक जुर्माना देना पड़ सकता है। इसका जुर्माना अधिकतम 1.5 लाख रुपये हो सकता है. यानी अगर आपकी बिक्री का 0.5 फीसदी हिस्सा 1.5 लाख रुपये से ज्यादा आता है तो आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा और अगर इससे कम आता है तो आपको कम जुर्माना देना होगा.
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