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सितंबर महीने में निपटा लें पर्सनल फाइनेंस से जुड़े यह पांच जरूरी काम, वरना हो सकता है नुकसान

Renuka Sahu
2 Sep 2021 4:07 AM GMT
सितंबर महीने में निपटा लें पर्सनल फाइनेंस से जुड़े यह पांच जरूरी काम, वरना हो सकता है नुकसान
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फाइल फोटो 

सितंबर का महीना पर्सनल वित्त के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है. क्योंकि इस महीने में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य पूरे होने वाले हैं.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सितंबर का महीना पर्सनल वित्त के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है. क्योंकि इस महीने में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य पूरे होने वाले हैं. अगर यह कार्यों को आप इस महीने में पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपको भारी नुकसान और जुर्माना भरना पड़ सकता है. आज हम आपको वह महत्वपूर्ण पर्सनल वित्त कार्यों के बारे में बताएंगे जिसे आपको इस महीने हर हाल में पूरे करने हैं.

EPF से Aadhar Link
कर्मचारी भविष्य संगठन के नए नियम के अनुसार उनके प्रत्येक खाताधारको का पीएफ अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है. ईपीएफओ का यह नया नियम 1 सितंबर 2021 यानि आज से लागू हो चुका है. इस नए नियम से यह साफ हो गया है कि आपका पीएफ खाता आधार से लिंक होना ही चाहिए. अगर आपका खाता आधार से लिंक नही होगा तो आपके पीएफ खाते में आने वाली राशि को रोका जा सकता है. ऐसा होने पर इल्कट्रॉनिक चालान और रिर्टन नहीं भरा जा सकेगा. सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ईपीएफओ ने पीएफ खाता को आधार से लिंक कराने का फैसला लिया था.
इनकम टैक्स फाइल करना
कोरोना के दूसरी लहर के कारण इनकम टैक्स फाइल करने की अवधि 31 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी गई थी. इनकम टैक्स के पोर्टल में पिछले कुछ दिनों से काफी गड़बड़ियां देखी गई है. ऐसे में कई चाटर्ड अकाउंटेड को यह उम्मीद है कि इनकम टैक्स फाइल करने की अवधि एक महीने या दिसंबर तक बढ़ा दी जाएगी. बहरहाल आप समय बढ़ने का इंतजार नहीं करें और तुरंत इनकम टैक्स फाइल कर दें.
पैन आधार लिंकिंग
अगर आपका भी पैन कार्ड और आधार एक दूसरे से लिंक नहीं हुआ है तो इसे तुरंत लिंक करवाएं. सरकार ने पैनकार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है. अगर 30 सितंबर के पहले तक आप अपना पैन और आधार को लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड कर दिया जाएगा. इसलिए तय तारीख तक आप अपने पैन को आधार से लिंक करवा ले.


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