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Mumbai मुंबई : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की व्यापक समीक्षा की निगरानी के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसरण में किया गया है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा कि इसका लक्ष्य अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाना है, जिससे विवाद, मुकदमेबाजी कम होगी और करदाताओं को अधिक कर निश्चितता मिलेगी।
समिति चार श्रेणियों में जनता से इनपुट और सुझाव आमंत्रित करती है: भाषा का सरलीकरण; मुकदमेबाजी में कमी; अनुपालन में कमी; और अनावश्यक/अप्रचलित प्रावधान। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक वेबपेज लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल 6 अक्टूबर से ई-फाइलिंग पोर्टल पर हितधारकों, विशेषज्ञों, आम जनता के लिए सुलभ है। हितधारक, विशेषज्ञ, आम जनता अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करके पेज तक पहुँच सकते हैं, इसके बाद ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा।
उनके सुझावों में आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर नियम, 1962 के प्रासंगिक प्रावधान को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, जिसमें विशिष्ट धारा, उप-धारा, खंड, नियम, उप-नियम या फॉर्म संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो, जिससे सुझाव उपर्युक्त चार श्रेणियों के अंतर्गत संबंधित हो।
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Kiran
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