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एनआईसी:बड़ी बिजनेस कंपनियों के लिए जीएसटी (GST News) को लेकर नया अपडेट आया है. 1 नवंबर से बड़े कारोबार वाली कंपनियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़ी रसीदें 30 दिन के भीतर पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। यह प्रावधान 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों पर लागू होगा।
एनआईसी ने दी जानकारी
जीएसटी ई-रसीद पोर्टल संचालित करने वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने एक एडवाइजरी में जीएसटी प्राधिकरण के इस फैसले की जानकारी दी है। इसके मुताबिक, अथॉरिटी ने रसीद जारी होने के 30 दिन के भीतर पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है।
यह नियम 1 नवंबर से लागू होगा
यह समयसीमा 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक सालाना टर्नओवर वाले करदाताओं पर लागू होगी. यह व्यवस्था 1 नवंबर 2023 से लागू होगी.
सीबीआईसी सभी व्यवसायियों पर लागू हो सकता है
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि यदि यह प्रणाली सुचारू रूप से लागू होती है, तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) बाद में इसे सभी जीएसटी करदाताओं के लिए लागू कर सकता है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर से मेरा बिल, मेरा अधिकार योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत सरकार हर महीने 800 लोगों का चयन करेगी. ये वो 800 लोग होंगे जो हर महीने अपना जीएसटी बिल ऑनलाइन अपलोड करेंगे. इन 800 लोगों को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा. वहीं, 10 ऐसे लोगों का चयन किया जाएगा, जिन्हें सरकार 10 लाख रुपये तक की रकम देगी. योजना के तहत तिमाही आधार पर 1 करोड़ रुपये का बंपर पुरस्कार निकाला जाएगा. यह इनाम दो लोगों को दिया जाएगा.
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