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ATM से निकले कटे-फटे नोट बदलने से मना नहीं कर सकता बैंक, जानें आपके लिए भी फायदेमंद है ये नियम
Renuka Sahu
22 Sep 2021 3:50 AM GMT
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फाइल फोटो
बैंकों द्वारा जब से ग्राहकों को एटीएम की सुविधा प्रदान की गई है तब से लोग अपने पास या अपने घरों में ज्यादा कैश रखने से बचते हैं.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बैंकों द्वारा जब से ग्राहकों को एटीएम की सुविधा प्रदान की गई है तब से लोग अपने पास या अपने घरों में ज्यादा कैश रखने से बचते हैं. क्योंकि एटीएम के हो जाने से जरूरत पड़ने पर तुरंत किसी भी वक्त पैसे निकल सकते हैं. पर कई बार ऐसा होता है कि एटीएम से कटे-फटे नोट निकल आते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि हम इन कटे-फटे नोटों का क्या करें?
अगर एटीएम से कटे-फटे नोट निकलना एक सामान्य बात है. ऐसे में आप इन नोटों को बैंक में जाकर एक्सचेंज करवा सकते हैं. बैंक आपके द्वारा दिए गए इन कटे-फटे नोट को लेने से मना नहीं कर सकता है. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एटीएम से निकले कटे-फटे नोटों को आसानी से बदल सकते हैं.
इसपर आरबीआई क्या कहता है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार एटीएम से निकले कटे-फटे करेंसी नोट बैंकों को बदलने होंगे. इन नोटों को बदलने के लिए न तो कोई सरकारी बैंक इन्कार कर सकता है और न ही प्राइवेट बैंक. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2017 में जारी गाइडलाइन में कहा था कि सभी बैंक अपनी हर शाखा में बिना किसी दिक्क्त के कटे-फटे या गंदे नोट बदलेंगे.
कैसे बदलें कटे-फटे नोट
नोट बदलने के लिए आपको उस बैंक में जाना होगा जिस बैंक के एटीएम में आपको खराब नोट मिले हैं. उस बैंक में जाकर आपको इस संबंध में एक एप्लीकेशन लिखनी होगी. इस एप्लीकेशन में आपको एटीएम से निकाले गए पैसों की तारीख, समय आदि बतानी होगी. इसके अलावा आपको एटीएम से निकली स्लिप दिखाना होगा. स्लिप नहीं रहने पर अपने फोन पर डेबिट हुए पैसों के मैसेज को दिखाना होगा.
नोट न बदलने पर कार्रवाई
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई 2016 में एक सर्कुलर जारी कर कहा था कि अगर बैंक एटीएम से निकाले गए खराब नोट बदलने से इन्कार करता है तो उसपर कार्रवाई हो सकती है और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. आरबीआई के यह नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंकों पर लागू हैं.
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