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नए सुधारों में दैनिक खाद्य वस्तुओं पर 5% जीएसटी लागू

Kiran
16 Aug 2025 9:28 AM IST
नए सुधारों में दैनिक खाद्य वस्तुओं पर 5% जीएसटी लागू
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New Delhi [India] नई दिल्ली [भारत], सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि जीएसटी युक्तिकरण पहल के तहत ज़्यादातर "आम आदमी की ज़रूरतों" वाली वस्तुओं को 5 प्रतिशत की निचली जीएसटी दर वाले स्लैब में डालने का प्रस्ताव है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र आने वाले हफ़्तों में व्यापक सहमति बनाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा। सूत्रों ने बताया कि खाद्य पदार्थ और दैनिक उपयोग की वस्तुएँ 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में आएंगी। उन्होंने कहा कि अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इससे खपत को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और जीडीपी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए किसी विधायी बदलाव की ज़रूरत नहीं है। यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज स्वतंत्रता दिवस के भाषण में की गई उस घोषणा के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वह देश के लोगों के लिए "इस दिवाली, दोहरी दिवाली" मनाएँगे। उन्होंने कहा कि दिवाली पर लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा मिलने वाला है और सरकार ने "जीएसटी में बड़े सुधार" की शुरुआत की है। सूत्रों ने बताया कि केंद्र का प्रस्ताव संरचनात्मक सुधारों, दरों को युक्तिसंगत बनाने और जीवन की सुगमता के तीन स्तंभों पर आधारित है।
सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी की मौजूदा 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दर को समाप्त करके केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दर रखने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत, 12 प्रतिशत की दर वाले स्लैब में से 99 प्रतिशत वस्तुओं को 5 प्रतिशत की दर में और 28 प्रतिशत की दर वाले स्लैब में से 90 प्रतिशत वस्तुओं को 8 प्रतिशत की दर में लाने का प्रस्ताव है।
उन्होंने बताया कि 28 प्रतिशत की दर वाले स्लैब में रखी गई उपभोक्ता वस्तुओं को 18 प्रतिशत की दर में लाने का प्रस्ताव है। उन्होंने यह भी बताया कि तंबाकू और पान मसाला जैसी "अहितकर वस्तुओं" के लिए 40 प्रतिशत की दर का एक नया स्लैब प्रस्तावित है। सूत्रों ने बताया कि पुनर्गठन और नए जीएसटी स्लैब के प्रस्ताव का जीएसटी संग्रह पर मामूली नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि रचनात्मक और समावेशी संवाद को संभव बनाने के लिए प्रस्ताव को मंत्रिसमूह (जीओएम) के पास भेज दिया गया है। एक सूत्र ने कहा, "इसका कृषि, कपड़ा, उर्वरक, नवीकरणीय ऊर्जा, मोटर वाहन, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य सेवा, बीमा, निर्माण और परिवहन जैसे प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।" सूत्रों ने बताया कि इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जीएसटी परिषद की बैठक सितंबर-अक्टूबर में होने की संभावना है।
संरचनात्मक सुधारों, दरों को युक्तिसंगत बनाने और जीवन को आसान बनाने के स्तंभों का उल्लेख करते हुए, सूत्रों ने कहा कि संरचनात्मक सुधारों में निवेश शुल्क संरचना (आईडीएस) में सुधार, आईडीएस को समाप्त करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में इनपुट और आउटपुट कर को संरेखित करना, घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना और विशेष रूप से एमएसएमई के लिए तरलता में सुधार शामिल हैं। वर्गीकरण संबंधी मुद्दों का समाधान किया जाएगा और नमकीन, नमकीन पर कर संरचना को सुव्यवस्थित किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि दरों में दीर्घकालिक स्पष्टता बेहतर व्यावसायिक योजना बनाने में सक्षम बनाएगी।
दरों को युक्तिसंगत बनाने का उल्लेख करते हुए, सूत्रों ने कहा कि आम लोगों और छात्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरल कर और योग्यता एवं मानक वस्तुओं की दो-दर संरचना होगी। सूत्रों ने बताया कि एक और महत्वपूर्ण फैसला किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों की दरों में कमी करना होगा, जिससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। सूत्रों ने बताया कि जीवन को आसान बनाने और अनुपालन के संदर्भ में, सुधारों में तीन दिनों के भीतर 95 प्रतिशत मामलों का पंजीकरण करने का प्रस्ताव है। मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करने के लिए पहले से भरे हुए रिटर्न को लागू करने का भी प्रस्ताव है। सूत्रों ने बताया कि इस प्रक्रिया से कई नोटिसों के बेमेल और अनुपालन का बोझ खत्म हो जाएगा और निर्यातकों तथा आईडीएस धारकों के लिए रिफंड की प्रक्रिया तेज़ और स्वचालित हो जाएगी। शुक्रवार को लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी लेकर आ रही है।
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