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नई दिल्ली। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वही राहुल गांधी को आपत्तिजनक टिप्पणी कर मानहानि के आरोप में सुलतानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने तलब किया है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर मानहानि के आरोप में सुलतानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें समन जारी करने का आदेश दिया है। कोतवाली देहात थानाक्षेत्र के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया।
आठ मई 2018 को बंगलौर में एक प्रेस कान्फ्रेंस में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं अमित शाह को हत्या का अभियुक्त बताकर राहुल गांधी ने उनकी मानहानि की थी। इसी मामले में विजय मिश्र ने याचिका दाखिल कर कोर्ट में राहुल गांधी की तलब कर ट्रायल की मांग की थी। याची के वकील संतोष पांडेय ने तलबी पर बहस की थी। याची विजय मिश्र के साथ ही गवाह रामचंद्र और अनिल मिश्र की गवाही पर भी कोर्ट ने महत्वपूर्ण माना। सोमवार को विशेष कोर्ट ने राहुल गांधी पर प्राथमिक रूप से आरोप सही मानते हुए उन्हें विचारण के लिए तलब करने का आदेश दिया है। मामले में सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख नियत कर समन जारी करने का आदेश दिया है। जिससे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें और भी गंभीर हो सकती हैं. केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर सुल्तानपुर की एक अदालत ने सांसद/विधायक राहुल गांधी को मानहानि के लिए समन भेजा है। अदालत ने आदेश दिया कि उन्हें समन जारी किया जाए। जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और कोतवाली-देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
8 मई 2018 को राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसके अलावा, राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्या का संदिग्ध कहकर भी बदनाम किया। इस मामले में विजय मिश्रा ने याचिका दायर कर राहुल गांधी को कोर्ट में तलब करते हुए मुकदमा चलाने की मांग की थी. वादी के वकील संतोष पांडे ने समन पर बहस की थी। अदालत ने गवाह रामचन्द्र व अनिल मिश्र तथा वादी विजय मिश्र के बयानों का भी परीक्षण किया। सोमवार को एक विशेष अदालत ने राहुल गांधी के आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया और उन्हें सुनवाई के लिए तलब करने का आदेश दिया. इस मामले की सुनवाई की तारीख 25 दिसंबर तय की गई और सुनवाई का आदेश जारी किया गया. इससे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।