Punjab प्रांत की सरकार ने सिख विवाह अधिनियम 2024 को दी मंजूरी

Update: 2024-06-26 18:03 GMT
Lahoreलाहौरः पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने मंगलवार को सिख विवाह अधिनियम 2024 को मंजूरी दे दी, जिससे समुदाय के 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के जोड़े अपने विवाह और तलाक का पंजीकरण कराने में सक्षम होंगे।
प्रांतीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को CM मरयम नवाज की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान पंजाब सिख आनंद कारज विवाह रजिस्ट्रार और विवाह नियम 2024 को मंजूरी दे दी। पंजाब के पहले सिख अल्पसंख्यक एवं मानवाधिकार मंत्री सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने इसे सिखों के लिए ऐतिहासिक दिन बताया।
अरोड़ा ने मीडिया से कहा, ‘‘आज पंजाब सिख विवाह अधिनियम लागू करने वाला दुनिया का पहला प्रांत बन गया है।'' उन्होंने कहा कि अन्य प्रांतों और देशों से सिख अपनी शादियों का पंजीकरण करवाने के लिए PUNJAB आ सकते हैं। अरोड़ा ने कहा कि कुछ महीनों में हिंदू विवाह अधिनियम भी मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
अरोड़ा ने कहा कि वह 2017 से सिख अधिनियम को मंजूरी दिलाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार भी स्कूली पाठ्यक्रम से नफरत फैलाने वाली सामग्री को हटाने और उसकी जगह अंतरधार्मिक सद्भाव और विविधतापूर्ण सामग्री को शामिल कराने के लिए काम कर रही है। Sikh Marriage अधिनियम के तहत सिख लड़के और लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि पांच सदस्यीय संगत वर और वधू के बीच किसी भी मुद्दे पर सिफारिशें करेगी।
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