पाकिस्तान: कोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान खान की पत्नी की अंतरिम जमानत बढ़ा दी
पाकिस्तान न्यूज
इस्लामाबाद (एएनआई): इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने गुरुवार को तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत 12 सितंबर तक बढ़ा दी, पाकिस्तान स्थित एआरवाई न्यूज ने बताया। बुशरा बीबी अपने वकील सलमान सफदर, इंतजार पंजोथा और नईम पंजोथा के साथ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत में पेश हुईं।
अदालत में सुनवाई के दौरान, जांच अधिकारी (आईओ), जो अदालत में भी उपस्थित हुए, ने न्यायाधीश से बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की अनुमति देने का अनुरोध किया। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच अधिकारी ने कहा कि उसका ऑडियो पहले ही फोरेंसिक के लिए संघीय जांच एजेंसी को भेजा जा चुका है। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने अदालत से शिकायत की कि जांच अधिकारियों ने उनकी मुवक्किल को बुलाया और घंटों बैठाया। उन्होंने आगे कहा, "मेरे मुवक्किल ने उन्हें पहले ही बता दिया है कि जिस ऑडियो की बात हो रही है वह उनका नहीं है।"
जज ने पूछा कि मामला फर्जी रसीदों से जुड़ा है और ऑडियो कहां से आया? एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने खुद को एफआईआर के पाठ तक ही सीमित रखने के लिए जांच अधिकारी से सवाल किया। जांच अधिकारी ने कोर्ट से बुशरा बीबी की आवाज को ऑडियो से मिलाने के लिए समय देने का आग्रह किया. इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 12 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी पर तोशाखाना उपहार से एक लॉकेट, चेन, झुमके, दो अंगूठियां और एक कंगन रखने का आरोप लगाया गया है।
इसके अलावा बुशरा बीबी पर सोना, हीरे, हार, कंगन, सोना, हीरे की अंगूठियां, झुमके और कंगन रखने का भी आरोप है। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के अनुसार, उपहारों की कीमतों की गणना के लिए तोशाखाना को प्रस्तुत नहीं किया गया था।
एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा इमरान खान को "झूठे बयान और गलत घोषणा" करने के लिए अयोग्य ठहराए जाने के बाद तोशखाना मुद्दा पाकिस्तान की राजनीति में एक प्रमुख मुद्दा बन गया।
एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, तोशाखाना मामले में आरोप लगाया गया कि इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान तोशाखाना से अपने पास रखे गए उपहारों के बारे में विवरण साझा नहीं किया।
बाद में इस्लामाबाद कोर्ट ने इमरान खान की सजा को निलंबित कर दिया और उन्हें अटक जेल से जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया. हालांकि, विशेष अदालत ने सिफर मामले में इमरान खान को न्यायिक रिमांड में रखने का आदेश दिया.
इस बीच, पाकिस्तान स्थित द न्यूज इंटरनेशनल ने मंगलवार को बताया कि बुशरा बीबी ने लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) में एक याचिका दायर कर अपनी संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज अज्ञात एफआईआर समेत सभी मामलों की जानकारी मांगी है। याचिका में दर्ज मामलों की गोपनीयता बनाए रखने को अवैध, गैरकानूनी और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है।
बुशरा बीबी ने अपनी याचिका में कहा कि उनके पति को प्रधानमंत्री के पद से 'अवैध' तरीके से हटाने के बाद, संघीय और प्रांतीय सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उनके, उनके पति और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ राजनीतिक उत्पीड़न शुरू हो गया। सरकारों के निर्देश पर याचिकाकर्ता और उसके पति के खिलाफ गलत इरादे से कई झूठी और तुच्छ एफआईआर दर्ज की गईं। अपनी याचिका में इमरान खान की पत्नी ने अदालत से उत्तरदाताओं के कृत्य को अवैध घोषित करने और किसी भी अज्ञात मामले या पूछताछ में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने से रोकने की मांग की। (एएनआई)