वॉशिंगटन: व्हाइट हाउस की एक फैक्ट शीट और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ H-1B वीज़ा आवेदनों के लिए $100,000 की फीस को फिर से लागू किया है और अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी करने वाले नियोक्ताओं की बारीकी से जांच करने का आदेश दिया है।
इन उपायों में फीस को फिर से लागू करने के साथ-साथ स्पॉन्सर करने वाले नियोक्ताओं के रोजगार तौर-तरीकों की नई जांच भी शामिल है। कुशल-श्रमिक वीज़ा कार्यक्रम के तहत आवेदनों का मूल्यांकन करते समय एजेंसियों को हाल की और नियोजित छंटनी पर विचार करना होगा।
एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में विदेश, श्रम और होमलैंड सिक्योरिटी सचिवों को यह विचार करने का निर्देश दिया गया है कि क्या नियोक्ताओं ने पिछले वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छंटनी की है, या भविष्य में ऐसी कटौती की योजना बना रहे हैं जिससे समान स्थिति वाले अमेरिकी कर्मचारी प्रभावित होंगे।
यह आवश्यकता श्रम शर्त आवेदनों, याचिकाओं, वीज़ा और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश पर लागू होती है। आदेश में केवल इसलिए स्वचालित रूप से अस्वीकृति का प्रावधान नहीं है क्योंकि किसी नियोक्ता ने छंटनी की घोषणा की है।
ट्रंप ने आदेश में कहा, "मैंने तय किया है कि अमेरिकी कार्यबल की सुरक्षा और उन्हें प्राथमिकता देने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए।"
व्हाइट हाउस ने कहा कि एक अलग घोषणापत्र ने $100,000 की फीस की आवश्यकता को नवीनीकृत किया, जिसे पहली बार 19 सितंबर, 2025 को लागू किया गया था। इसकी फैक्ट शीट में बताया गया है कि यह शुल्क कुछ H-1B आवेदनों पर लागू होता है। इसमें नवीनीकरण की अवधि या छूट के विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है।
आदेश में श्रम सचिव के लिए 'वेज एंड आवर डिवीजन' के माध्यम से पहले जमा किए गए श्रम शर्त आवेदनों के डेटा की समीक्षा शुरू करने के लिए 30 दिन की समय सीमा भी तय की गई है। समीक्षा से यह तय होगा कि क्या स्पॉन्सर करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ आगे की कार्रवाई उचित है या नहीं।
इन जांचों को संघीय एजेंसियों के बीच व्यापक समन्वय का समर्थन प्राप्त होगा।
H-1B मामलों की प्रक्रिया करते समय विदेश, श्रम और होमलैंड सिक्योरिटी विभागों को वाणिज्य और शिक्षा विभागों तथा लघु व्यवसाय प्रशासन (Small Business Administration) से परामर्श करना होगा। ये एजेंसियां ​​वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन का आकलन करने में मदद के लिए वेतन, रोजगार, शैक्षणिक, औद्योगिक और अन्य आर्थिक जानकारी प्रदान करेंगी।
प्रशासन ने इन उपायों को अमेरिकी कर्मचारियों के कथित विस्थापन और कुछ नियोक्ताओं तथा आउटसोर्सिंग फर्मों द्वारा कार्यक्रम के दुरुपयोग के जवाब के रूप में प्रस्तुत किया।
आदेश में आरोप लगाया गया कि प्रौद्योगिकी नियोक्ताओं ने सामूहिक रूप से लाखों श्रमिकों के लिए H-1B वीज़ा की मांग की, जबकि 2022 से 2026 के बीच 800,000 से 1.3 मिलियन अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी की।
इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ नियोक्ताओं ने नौकरी के कर्तव्यों, काम की परिस्थितियों या आवेदकों की योग्यताओं के बारे में गलत जानकारी दी। ना तो आदेश में और ना ही फैक्ट शीट में उन आरोपों पर एम्प्लॉयर्स या आउटसोर्सिंग फर्मों के जवाब शामिल थे।
व्हाइट हाउस ने कहा कि 2025 के आदेश के लागू होने के बाद से सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग फर्मों द्वारा जमा किए गए रजिस्ट्रेशन में 92 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसने कॉन्सुलर प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट में भी लगभग 97 प्रतिशत की गिरावट की जानकारी दी।
ये नए उपाय व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में बताए गए बदलावों के बाद किए गए हैं, जिनमें दिसंबर 2025 का डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी का एक नियम भी शामिल है, जिसने रैंडम सिलेक्शन की जगह वेतन के स्तर के आधार पर वेटेज देने वाले सिस्टम को अपनाया। फैक्ट शीट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2027 में इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया और रजिस्ट्रेशन में लगभग 40 प्रतिशत की गिरावट आई।
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