Toshakhana मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल की सज़ा सुनाई गई

Update: 2025-12-20 11:06 GMT
Islamabad इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। यह सज़ा तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में दी गई है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक स्पेशल कोर्ट ने यह सज़ा तय की। पता चला है कि इमरान और उनकी पत्नी बुशरा ने 2021 में सऊदी सरकार से मिले तोहफ़ों का गलत इस्तेमाल किया था। इस घटना में तोशाखाना केस दर्ज किया गया था। स्पेशल कोर्ट के जज शाहरुख अरजुमंद ने आज यह फैसला सुनाया। यह फैसला रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी अदियाला जेल में सुनाया गया। इमरान और उनकी पत्नी बुशरा को पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 409 के तहत 10 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। उन्हें भ्रष्टाचार एक्ट के तहत सात साल की अतिरिक्त जेल की सज़ा भी सुनाई गई। इस जोड़े पर 10-10 मिलियन रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
सऊदी क्राउन प्रिंस ने इमरान को बुल्गारी ज्वेलरी सेट तोहफ़े में दिया था। यह तोहफ़ा मई 2021 में एक आधिकारिक दौरे के दौरान दिया गया था। हालांकि, आरोप हैं कि इमरान ने महंगा तोहफ़ा कम कीमत पर बेच दिया। अगर इस मामले में जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो इमरान और बुशरा को अतिरिक्त जेल हो सकती है। इमरान और बुशरा की लीगल टीमों ने कहा है कि वे स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। इमरान ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ गैर-कानूनी केस दर्ज किया गया है।
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