Australia:16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित किया
Australia ऑस्ट्रेलिया: प्रतिनिधि सभा ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, जो संभवतः वैश्विक स्तर पर अपनी तरह का पहला कानून होगा। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस विधेयक को प्रमुख राजनीतिक दलों से मजबूत समर्थन मिला है, जिसे अब अंतिम मंजूरी के लिए सीनेट में भेजा जाएगा। यह विधेयक, जो पक्ष में 102 और विपक्ष में से पारित हुआ, TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X और Instagram जैसे प्लेटफ़ॉर्म को छोटे बच्चों को खाते बनाने की अनुमति देने के लिए ज़िम्मेदार ठहराता है। यदि यह विधेयक कानून बन जाता है, तो इन प्लेटफ़ॉर्म पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पंजीकरण करने से नहीं रोकने के लिए 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 33 मिलियन डॉलर) तक का जुर्माना लग सकता है। एक बार स्वीकृत होने के बाद, कानून प्लेटफ़ॉर्म को दंड लागू होने से पहले आयु प्रतिबंध स्थापित करने के लिए एक वर्ष का समय देगा। बहस के दौरान, विपक्षी विधायक डैन तेहान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सीनेट में संशोधन गोपनीयता सुरक्षा को मजबूत करेगा। उन्होंने समझाया कि प्लेटफ़ॉर्म को उपयोगकर्ताओं को पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी जारी आईडी प्रदान करने के लिए मजबूर करने या सरकारी प्रणाली के माध्यम से डिजिटल पहचान की मांग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 13 मतों
आलोचकों ने निजता के जोखिम, बच्चों को अलग-थलग करने और बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर माता-पिता के नियंत्रण को खत्म करने के बारे में चिंता जताई है। कुछ लोगों ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध बच्चों को डार्क वेब की ओर धकेल सकता है और उनके लिए ऑनलाइन नुकसान की रिपोर्ट करना कठिन बना सकता है। जबकि अधिकांश प्रमुख दल इस विधेयक का समर्थन करते हैं, इसे कुछ स्वतंत्र सांसदों की आलोचना का सामना करना पड़ा है। एक सांसद ज़ो डैनियल ने तर्क दिया कि कानून सोशल मीडिया के वास्तविक खतरों को संबोधित नहीं करेगा। उन्होंने कहा, "इस कानून का असली उद्देश्य सोशल मीडिया को सुरक्षित बनाना नहीं है, बल्कि माता-पिता और मतदाताओं को यह महसूस कराना है कि सरकार इस बारे में कुछ कर रही है।" उन्होंने यह भी कहा कि किसी अन्य देश ने इस तरह का सख्त उपाय प्रस्तावित नहीं किया है। इन चिंताओं के बावजूद, संचार मंत्री मिशेल रोलैंड को भरोसा है कि यह विधेयक सीनेट में पारित हो जाएगा, जहां इसे कम विरोध का सामना करना पड़ता है। मेलबर्न निवासी वेन होल्ड्सवर्थ, जिनके 17 वर्षीय बेटे की ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन घोटाले में लक्षित होने के बाद मृत्यु हो गई, इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हैं।
उन्होंने इसे "हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए बिल्कुल आवश्यक" बताया, और कहा, "यह एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो हमें उनकी सुरक्षा के लिए करने की आवश्यकता है, बल्कि यह एक महान कदम है।" ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने कहा, "सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए 16 वर्ष की नई न्यूनतम आयु निर्धारित करने वाला विधेयक एक नया सामुदायिक मानक भी स्थापित कर रहा है। यह माता-पिता का समर्थन करने के बारे में है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि बच्चों का बचपन हो और माता-पिता को मन की शांति मिले। और यह इस संसद के साथ मिलकर काम करने के बारे में है, ताकि इस बदलाव को सुनिश्चित किया जा सके। क्योंकि हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सोशल मीडिया कंपनियों की एक सामाजिक जिम्मेदारी है। और उन सभी माताओं और पिताओं को संदेश भेज रहा हूँ जो सोशल मीडिया के कारण अपने बच्चों की भलाई, उनके मानसिक स्वास्थ्य, उनके आत्मविश्वास और आत्म-बोध पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंतित हैं।" "यह संदेश सरल है: हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि युवा ऑस्ट्रेलियाई खुश, सक्रिय और सुरक्षित होकर बड़े हों," उन्होंने कहा।