SIM रखने का बदल गया नियम: सरकार ने सिम कार्ड रखने को लेकर तय की लिमिट, जान लें ये नया आदेश वर्ना बंद हो जाएगा मोबाइल नंबर

Update: 2021-12-10 09:32 GMT

कई लोग दो SIM का यूज करते हैं. लेकिन, अगर आपके पास बहुत ज्यादा SIM कार्ड्स हैं तो सरकार उसे बंद कर देगी. एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया है. इस ऑर्डर में कहा गया है कि जिन लोगों के पास 9 से ज्यादा कनेक्शन हैं उनके फोन कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे.

डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन (DoT) के लेटेस्ट ऑर्डर के अनुसार ऑफिशियल्स पहले मल्टीपल सिम को वेरिफाई करेंगे. वेरिफाई नहीं होने पर एक सिम को छोड़ कर सभी को डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा. जम्मू और कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट में रह रहे लोगों के लिए 6 सिम कार्ड को ही रिवेरिफाइड किया जाएगा.
लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सब्सक्राइबर्स को ये ऑप्शन मिलेगा कि वो किस सिम को रिटेन और किसे डिएक्टिवेट करवाना चाहते हैं. DoT ने ऑर्डर में कहा है कि अगर किसी सब्सक्राइबर के पास 9 से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन हैं तो इनको रिवेरिफिकेशन के लिए फ्लैग किया जाएगा.
ये फैसला तब लिया गया है जब फाइनेंस क्राइम, ऑटोमैटेड कॉल और फ्रॉडलेंट एक्टिविटी बढ़ी है. DoT ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सभी फ्लैग्ड मोबाइल कनेक्शन को डेटाबेस से हटाने के लिए कहा है क्योंकि ये रूल के अनुसार नहीं है.
रूल के अनुसार आउटगोइंग फैसिलिटी (डेटा सर्विस भी शामिल) फ्लैग किए गए मोबाइल कनेक्शन का 30 दिन के अंदर सस्पेंड हो जाएगा. जबकि इनकमिंग सर्विस को 45 दिन के अंदर सस्पेंड कर दिया जाएगा. ये तब होगा जब सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन के लिए आएगा और अपने सरेंडर, ट्रांसफर के ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा.
अगर सब्सक्राइबर रिवेरिफिकेशन के लिए नहीं आता है तब फ्लैग नंबर को 60 दिन के अंदर डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा. ये टाइम पीरियड 7 दिसंबर से काउंट किया जाएगा. ऑर्डर में कहा गया अगर सब्सक्राइबर जो इंटरनेशनल रोमिंग पर है या फिजिकल डिसएबिलिटी या हॉस्पिटल में है तो 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा.
अगर नंबर को किसी लॉ-इनफोर्समेंट एजेंसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या pesky कॉलर के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है तो आउटगोइंग फैसिलिटी 5 दिन के अंदर सस्पेंड कर दिया जाएगा. अगर फिर भी कोई वेरिफिकेशन के लिए नहीं आता है तो इसकी इनकमिंग की सुविधा 10 दिन में और सिम को पूरी तरह से डिएक्टिवेट 15 दिन के अंदर कर दिया जाएगा.
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