गलत तरीके से छुआ...नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में युवक गिरफ्तार
आईपीसी की धारा 354, गोवा बाल अधिनियम की धारा 8 और पोस्को अधिनियम की धारा 8 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
पणजी: गोवा पुलिस ने 20 वर्षीय एक व्यक्ति को नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक जिवबा दलवी ने बताया कि पीड़ित लड़की के पिता ने शनिवार को शिकायत दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति ने खुले सार्वजनिक जगह पर नाबालिग लड़की को गलत तरीके से छुआ और मौके से भाग गया। पुलिस ने कहा, ''आरोपी व्यक्ति की पहचान गोवा के बर्देज के 20 वर्षीय माजिद खान के रूप में हुई है, जो राजस्थान का मूल निवासी है। उसे रविवार को गिरफ्तार किया गया।''
पुलिस ने बताया कि आरोपी व्यक्ति की पहचान करने के लिए दो टीमों का गठन किया गया और फिर विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेज एकत्र करने के बाद वे उसे पकड़ सके। आईपीसी की धारा 354, गोवा बाल अधिनियम की धारा 8 और पोस्को अधिनियम की धारा 8 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।