Daund दौंड: यवत पुलिस स्टेशन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए रिकॉर्डवरील सराईत आरोपी दत्ता अशोक शिंदे (उम्र 29 वर्ष, निवासी राहू, तहसील दौंड, जिला पुणे) को दो वर्षों के लिए जिला बदर (तड़ीपारी) किया है। आरोपी पर कुल 19 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे क्षेत्र में दहशत और भय का माहौल निर्माण हो गया था।
कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यवत पुलिस स्टेशन ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 56(1)(बी) के तहत आरोपी के खिलाफ जिला बदर का प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी, दौंड के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद आरोपी दत्ता शिंदे को पुणे जिला (पुणे शहर एवं पिंपरी-चिंचवड़ क्षेत्र सहित) तथा अहिल्यानगर जिले के कर्जत और श्रीगोंदा तालुका की सीमा से दो वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणेश बिरादार, तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी बापुराव दडस के मार्गदर्शन में यवत पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक संतोष तासगावकर और उनकी टीम द्वारा की गई।
Tags: