पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज कराया केस, हनीमून पर पता चली ये बात, कोर्ट पहुंचा मामला

अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

Update: 2022-04-09 06:03 GMT

मुंबई: महाराष्ट्र की ठाणे सेशन कोर्ट ने एक समलैंगिक शख्स (Gay Man) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इस 32 वर्षीय शख्स पर आरोप है कि उसने शादी से पहले अपने समलैंगिक होने की बात छिपाकर महिला को धोखा दिया. इतना ही नहीं महिला को 'इम्प्रेस' करने के लिए उसने फर्जी जॉब ऑफर भी दिखाया.

दरअसल, आरोपी शख्स और महिला की मुलाकात एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हुई थी. कुछ ही मुलाकातों के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया और 20 नवंबर, 2021 को शादी कर ली. हालांकि, शादी के तीन महीने बाद ही दोनों अलग-अलग रहने लगे.
सरकारी वकील वीए कुलकर्णी ने कोर्ट को बताया कि शख्स के खिलाफ असामान्य आरोप हैं. उसने महिला से शादी करने से पहले अपने समलैंगिक की होने की बात छुपाई थी. शिकायतकर्ता महिला जो कि आरोपी की पत्नी है, उसके साथ धोखाधड़ी की गई और उसके जीवन और भविष्य को बर्बाद कर दिया गया.
उधर आरोपी पति का फोन जब्त कर चुकी पुलिस की जांच टीम ने कोर्ट के सामने कहा कि शख्स और उसके अन्य पुरुष पार्टनर के बीच कई चैट और मैसेज मिले हैं. उनके बीच हुई बातचीत से साफतौर से ये पता चलता है कि आरोपी समान लिंग (Same Sex) में रूचि रखता था यानी वो समलैंगिक था. इतना ही नहीं वह एक संक्रामक बीमारी से भी पीड़ित था.
जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि 'फर्जी जॉब ऑफर लेटर' के पहलू पर जांच की जानी है. अधिकारी ने कहा कि यदि आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जांच के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है और गवाहों को धमका सकता है. अधिकारी ने आरोपी पति से हिरासत में पूछताछ करने पर जोर दिया. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
शिकायतकर्ता महिला खुद वकील के साथ कोर्ट में मौजूद थी और उसने कोर्ट को बताया कि वह शख्स (पति) सिर्फ मेरे माता-पिता से आर्थिक मदद चाहता है. महिला ने कोर्ट को बताया कि शादी का खर्च आदि मिलाकर उसे 18 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है.
कोर्ट में ये बात भी सामने आई कि शादी के तुरंत बाद जब कपल हनीमून के लिए गए, तो आरोपी पति ने बीमारी का बहाना बनाकर संबंध नहीं बनाए, ताकि उसके समलैंगिक होने की बात ना पता चले. हालांकि, कुछ दिन बाद जब पत्नी को उसके मोबाइल पर पुरुष दोस्तों के साथ रिलेशन होने का सबूत मिला तो वो हैरान रह गई. पति के मोबाइल फोन में कई तस्वीरें और वीडियोज थे, जिसमें वह अपने पुरुष दोस्तों के साथ संबंध बना रहा था.
सुनवाई के बाद जज ने कहा कि शादी आपसी सहमति से हुई है. हालांकि, 'प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि शादी से पहले अपने निजी जीवन के तथ्य को छिपाकर (पुरुष की ओर से) कपटपूर्ण इरादे से महिला के भविष्य को खराब किया गया है.' फिलहाल जांच जारी है. 
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