Voter लिस्ट सुधार अभियान जारी, आधार साझा करना रहेगा स्वैच्छिक

Update: 2025-04-29 10:50 GMT

New Delhi नई दिल्ली: चुनाव आयोग द्वारा देशभर में डुप्लीकेट नाम हटाने की प्रक्रिया तेज़ कर दी गई है। इसी के बीच सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि मतदाताओं द्वारा आधार संख्या साझा करना पूरी तरह से स्वैच्छिक रहेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

2021 के चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम के तहत, आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं है और इसे बाध्यकारी बनाने की कोई योजना फिलहाल नहीं है। साथ ही, जिन मतदाताओं ने आधार नहीं दिया है, उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगने का भी प्रावधान नहीं जोड़ा जाएगा।

सूत्रों ने कहा कि कानून और नियमों में कोई नया प्रावधान लाने की योजना नहीं है। चुनाव आयोग ने पहले ही घोषणा की थी कि मृतकों और डुप्लीकेट नामों को हटाने के लिए जन्म-मृत्यु पंजीकरण विभागों के साथ समन्वय को सशक्त किया जाएगा


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