केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को BNSS की धारा 479 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए

Update: 2025-04-30 15:09 GMT

New Delhi नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस धारा के तहत, उन अभियुक्तों को जमानत दी जाएगी जो अपने अपराध के लिए अधिकतम सजा के आधे समय तक जेल में बंद रहे हैं।

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों और कारागार अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि धारा 479(3) के तहत, कारागार अधीक्षक को ऐसे योग्य अपराधियों के लिए संबंधित अदालत से जमानत के लिए आवेदन करना होगा।

गृह मंत्रालय का कहना है कि यह प्रावधान लंबित अपराधियों की लम्बी हिरासत को समाप्त करने और जेलों में भीड़-भाड़ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मंत्रालय ने राज्यों से मासिक प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है


Tags:    

Similar News