Twitter: मनीष माहेश्वरी के मामले की सुनवाई हुई पूरी, याचिका पर हाईकोर्ट 13 जुलाई को सुनाएगा फैसला

Twitter India हेड मनीष माहेश्वरी के मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी.

Update: 2021-07-09 11:42 GMT

Twitter India हेड मनीष माहेश्वरी के मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी. इस याचिका पर हाईकोर्ट 13 जुलाई को फैसला सुनाएगा. ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हेड मनीष माहेश्वरी ने एक वीडियो मामले में गाजियाबाद पुलिस की CRPC की धारा 41 A के तहत जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी है. इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई की है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 160 को अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता है लेकिन धारा 161 के साथ मिलकर पढ़ा जाना चाहिए. वे तीनों आधार जो उनका दावा करते हैं कि इस अदालत के पास मामले की सुनवाई के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है, उनके लिए उपलब्ध नहीं हैं.

कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है कि गाजियाबाद पुलिस एक व्यक्ति द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किये गए उस विवादास्पद वायरल वीडियो मामले की जांच करने को लेकर उत्सुक नहीं है, जिसमें ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी की भूमिका की जांच शामिल है. उक्त वीडियो में दावा किया गया था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की दाढ़ी काट दी गई थी और उसे 'जय श्री राम' और 'वंदे मातरम' बोलने के लिए मजबूर किया गया था.
मामले की पिछली सुनवाई करते हुए जस्टिस जी नरेंद्र की एकल पीठ ने कहा, ''यह जांच का विषय है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आपने जांच क्यों नहीं की. पूरी समस्या यह है कि आप जांच नहीं करना चाहते.'' अदालत ने प्रतिवादी गाजियाबाद पुलिस से सवाल करते हुए पूछा, ''आप मेरे सवाल का बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे हैं- आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ट्विटर इंडिया जिम्मेदार है?'' ट्विटर इंडिया और ट्विटर इंक के दो स्वतंत्र निकाय होने पर गौर करते हुए अदालत ने पूछा कि क्या ट्विटर इंडिया मध्यस्थ भी है. अदालत ने प्रतिवादी से पूछा, ''शिकायतकर्ता बहुत स्पष्ट है कि वे दो स्वतंत्र निकाय हैं. तो जांच कहां है?''
गाजियाबाद पुलिस से ट्विटर इंडिया और ट्विटर इंक के स्वतंत्र निकाय होने के आधार पर उन्हें एक साथ नहीं मिलाने के लिए कहते हुए अदालत ने यह जानना चाहा कि क्या पुलिस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के पास गई है.
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