विवाद: बकरी को लेकर हुई थी मारपीट, अब कोर्ट का आया ये फैसला

Update: 2022-07-06 06:53 GMT

न्यूज़ क्रेडिट: आजतक

बांदा: बांदा में घर के अंदर बकरी घुसने के दौरान हुई मारपीट के एक मामले में कोर्ट ने 10 साल बाद फैसला सुनाया है. आरोपियों को सजा के तौर पर 15 दिन की जेल भुगतनी होगी या 5-5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.

4 मई 2012 को गिरवां थाना क्षेत्र के बांसी गांव के रहने वाले हीरालाल ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उसने का कहा था कि उसकी बकरी पड़ोसी कलुवा के घर चली गई थी. जिसके बाद पड़ोसी ने अपने परिवार के साथ मिलकर उसे पीट-पीटकर अधमरा कर दिया था.
पुलिस ने मारपीट और SC/ST के तहत मामला दर्ज किया था. इसके बाद कोर्ट में 10 सालों तक केस चला और कोर्ट ने अपने फैसला सुनाया. फैसले के मुताबिक, आरोपियों को 15 दिन की जेल सजा भुगतनी पड़ेगी या उन्हें जुर्माने के तौर पर 5 हजार रुपये देने होंगे.
इस पूरे मामले पर सरकारी वकील विमल सिंह का कहना है कि गिरवां थाना क्षेत्र के बांसी गांव के रहने वाले एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई थी.जिसकी बकरी पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति के घर चली गई थी जिसकी वजह से मारपीट हुई थी.
पीड़ित ने थाने में मारपीट और SC/ST के तहत मामला दर्ज कराया था. जिस पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर 5-5 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा ना करने पर 15- 15 दिन जेल जाना पड़ेगा. यह मामला साल 2012 का है.
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