Crime: 13 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न, आरोपी को 3 साल की कैद

Update: 2025-01-30 17:49 GMT
Thane ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2019 में एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के लिए 51 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने बुधवार को पारित आदेश में विशेष POCSO अदालत के न्यायाधीश डीएस देशमुख के हवाले से कहा कि ऐसी घटनाओं की सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए क्योंकि इससे समाज में जागरूकता पैदा करने में मदद मिलेगी और दोषियों को सजा मिलने से अपराधियों पर लगाम लगेगी। घटना के बारे में विशेष लोक अभियोजक संध्या एच मात्रे ने अदालत को बताया कि 5 जुलाई, 2019 को पीड़िता, जो उस समय 13 वर्ष की थी और कक्षा 9 में पढ़ती थी, ठाणे के मुंब्रा इलाके में अपने स्कूल जा रही थी, तभी आरोपी मोइज हातिम रामपुरवाला ने उसका पीछा किया और उसे गलत तरीके से छुआ। लड़की ने उसके प्रयासों का विरोध किया, शोर मचाया और उस व्यक्ति पर छाते से वार किया, जिसके बाद वहां से गुजर रही एक महिला वहां पहुंची और उसने पीड़िता को बचाया, जबकि आरोपी भाग गया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि पीड़िता और महिला ने उस व्यक्ति का पीछा करके उसके घर तक पहुंचाया और बाद में उसे पकड़ लिया।
लड़की और महिला ने बाद में पुलिस से संपर्क किया और उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।न्यायाधीश देशमुख ने बुधवार को आरोपी को यौन उत्पीड़न के आरोपों और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।अभियोक्ता ने न्यायाधीश के हवाले से कहा कि इन दिनों नाबालिग लड़कियों के खिलाफ इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन पीड़ित शायद ही कभी शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आते हैं।
न्यायाधीश डीएस देशमुख की अपील
समाज को यह समझना चाहिए कि यह एक अपराध है और ऐसी घटनाओं की शिकायत की जानी चाहिए, जिससे लड़कियों को सुरक्षा देने, समाज में जागरूकता पैदा करने और इस तरह की सजा अपराधियों को रोकने में मदद मिलेगी, न्यायाधीश ने कहा।आदेश में, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है, जिसके लिए उसे दोषी ठहराया जाना चाहिए और सजा सुनाई जानी चाहिए। अदालत ने आरोपी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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