गृह मंत्रालय MHA ने पुलिस भर्ती नियमों में किया बड़ा बदलाव

नोटिफिकेशन

Update: 2026-03-27 17:04 GMT
Delhi दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट रूल्स, 1980 के रूल 9 में महत्वपूर्ण बदलाव को आधिकारिक तौर पर नोटिफाई किया है। यह बदलाव दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल कार्यकारी पुरुष के पद पर पूर्व-अग्निवीरों की भर्ती से संबंधित है।



सूत्रों के अनुसार, इस संशोधन के तहत पूर्व-अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोटा और भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं। MHA ने कहा कि यह कदम पूर्व-सैनिकों के अनुभव और प्रशिक्षण को पुलिस बल में शामिल करने के लिए उठाया गया है। यह भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और दक्षता आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
दिल्ली पुलिस के लिए पूर्व-अग्निवीर कांस्टेबल पदों की भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास निर्धारित योग्यता, आयु सीमा और
शारीरिक
मानक पूरे होने आवश्यक हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल होंगे।
गृह मंत्रालय के अनुसार, यह बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस बल की दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि पूर्व-अग्निवीरों के पास सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन की विशेष योग्यता होती है, जिसे दिल्ली पुलिस के कार्य में लाभकारी माना गया है।
MHA ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन और दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ही आवेदन करें। इस बदलाव के बाद भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से दिल्ली पुलिस में पूर्व-अग्निवीरों की संख्या बढ़ेगी, जिससे बल की कार्यक्षमता और क्षेत्रीय सुरक्षा में सुधार होगा।
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