साड़ी पहनी महिला की एंट्री पर रोक लगाने वाला रोस्टोरेंट पर लगा ताला, बिना लाइसेंस ही चला रहा था होटल

दिल्ली के एक रेस्तरां ने बीते दिनों कथित तौर पर एक साड़ी पहनी महिला को अपने परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया था।

Update: 2021-09-29 17:22 GMT

दिल्ली के एक रेस्तरां ने बीते दिनों कथित तौर पर एक साड़ी पहनी महिला को अपने परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया था। दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। होटल व्यापार लाइसेंस के बिना ही संचालित हो रहा था। अब उसे बंद करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। एसडीएमसी के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि एंड्रयूज गंज के अंसल प्लाजा स्थित एक्विला रेस्तरां को बिना वैध लाइसेंस के संचालन के लिए बंद करने का नोटिस जारी किया गया है।

24 सितंबर के क्लोजर नोटिस में कहा गया है कि क्षेत्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य निरीक्षक ने 21 सितंबर को एक जांच के दौरान पाया कि यह सुविधा स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस के बिना और अस्वच्छ परिस्थितियों में चल रही है। उन्होंने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया है। नोटिस मिलने के 48 घंटों के भीतर रेस्तरां बंद करने का निर्देश दिया गया। ऐसा नहीं करने पर सीलिंग सहित उपयुक्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। 27 सितंबर को अपने जवाब में, मालिक ने कहा, "मैंने उपरोक्त व्यापार को तुरंत बंद कर दिया है।''
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पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पोस्ट में एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसे दक्षिण दिल्ली के रेस्तरां में प्रवेश करने से मना कर दिया गया, क्योंकि उसने साड़ी पहनी हुई थी। महिला ने साड़ी में अपनी कुछ तस्वीरों के साथ रेस्तरां के कर्मचारियों के साथ अपनी बहस का एक छोटा वीडियो भी पोस्ट किया था। बाद में, रेस्तरां ने दावा किया कि घटना को "गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया"।
एसडीएमसी हाउस की बैठक में बुधवार को एंड्रयूज गंज के कांग्रेस पार्षद अभिषेक दत्त ने इस मुद्दे को उठाया और पारंपरिक भारतीय पोशाक पहनने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रवेश से इनकार करने वाले किसी भी रेस्तरां, बार या होटल के खिलाफ 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की मांग की। मामले का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने 23 सितंबर को दिल्ली पुलिस से घटना की जांच करने को कहा था।
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