ये क्या...! कंज्यूमर कोर्ट से स्विगी को लगा तगड़ा झटका, चौंके लोग

आइसक्रीम डिलीवर ना करना पड़ा भारी.

Update: 2024-04-28 05:57 GMT

सांकेतिक तस्वीर

नई दिल्ली: फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म Swiggy एक पॉपुलर ब्रांड हैं, लेकिन एक आइसक्रीम की डिलीवरी ना करने पर, कंपनी को 5 हजार रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ा है. दरअसल, कंज्यूमर कोर्ट ने Swiggy को ऑर्डर दिया है कि वह 3,000 रुपये जुर्माना और 2,000 रुपये कानूनी फीस के रूप में वापस में कस्टमर को वापस करे.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुंडल टेक्नोलॉजी वाले स्वामित्व वाले ऐप Swiggy को बेंगलुरु स्तिथ कंज्यूमर कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि वह कस्टमर को आईसक्रीम की कीमत 187 रुपये को भी रिफंड करें. आइए पूरे मामले के बारे में डिटेल्स में जानते हैं.
कस्टमर ने जनवरी 2023 में Swiggy App का इस्तेमाल करते हुए, एक आईसक्रीम का ऑर्डर किया. इस आइसक्रीम का नाम Nutty Death by Chocolate था और इसकी कीमत 187 रुपये बताई है. कस्टमर ने बताया कि उसको आइसक्रीम डिलिवर नहीं हुई और ऐप पर डिलिवर्ड का स्टेटस आने लगा.
शिकायत के मुताबिक, डिलीवरी एजेंट ने आईसक्रीम शॉप से आईसक्रीम को पिकअप तो किया, लेकिन उसे डिलीवर नहीं किया. हालांकि ऐप पर बिना डिलीवरी किए डिलीवर्ड का स्टेटस आने लगा. इस मामले को शिकायतकर्ता ने स्विगी के शेयर किया और ऐप ने इस पर कोई रिफंड प्रोवाइड नहीं कराया. इसके बाद शिकायतकर्ता कंज्यूमर कोर्ट पहुंचीं.
स्विगी ने बताया कि यह सिर्फ कस्टमर और रेस्टोरेंट के बीच का मामला है. साथ ही उसके डिलिवरी एजेंट की तथाकथित गलती पर Swiggy को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. कंपनी ने कहा कि वह इसकी जांच नहीं कर सकते है कि ऑर्डर डिलिवर हुआ है या नहीं, खासकर तब जब ऐप पर डिलीवरी स्टेटस दिखाया है. कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि स्विगी के खिलाफ सेवा में कमी और अनुचित व्यपार प्रथाओं के आरोप साबित हुए हैं.
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