New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एक अहम फैसले में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच के दौरान एकत्र किए गए सभी दस्तावेजों और बयानों की प्रतियां अभियुक्त को देना अनिवार्य है, ताकि निष्पक्ष सुनवाई की संवैधानिक गारंटी सुनिश्चित की जा सके।
अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि जब विशेष अदालत अभियोजन की शिकायत पर संज्ञान ले लेती है, तो अदालत को अभियुक्त को शिकायत की प्रति सहित संलग्न दस्तावेज भी मुहैया कराने का निर्देश देना चाहिए।
अदालत ने यह भी कहा कि उन दस्तावेजों और बयानों की सूची भी अभियुक्त को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिनका जांच अधिकारी ने आरोप सिद्ध करने में प्रत्यक्ष उपयोग नहीं किया है, परंतु जो जांच का हिस्सा रहे हैं।