सुप्रीम कोर्ट ने (ईडब्ल्यूएस) कोटा पर (एनईईटी पीजी) के लिए आदेश सुरक्षित रखा

Update: 2022-01-07 02:44 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटा पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कल सुबह तक एक संक्षिप्त नोट जमा करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को NEET PG काउंसलिंग 2021 के लिए EWS कोटा पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से 7 जनवरी, 2022 की सुबह तक अपने उत्तर का संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा है।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की अगुवाई वाली स्पेशल बेंच ने की।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट NEET PG के लिए काउंसलिंग राउंड में देरी के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध के मद्देनजर मामले की सुनवाई के लिए केंद्र के तत्काल अनुरोध के बाद याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा एक तत्काल सूची मांगी गई थी जिसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने मंजूरी दे दी थी।

अखिल भारतीय कोटा में ईडब्ल्यूएस कोटा के निर्धारण के मानदंड पर फिर से विचार करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर किए जाने के बाद NEET PG काउंसलिंग में देरी हुई। दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) के बैनर तले विभिन्न अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने काउंसलिंग सत्र में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

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