कर्नाटक में हिजाब पर बैन को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी.
बुधवार को भी शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान एएसजी नटाराजन ने कहा कि सभी धार्मिक अधिकारों को संतुलित करना होगा. कोई नहीं कह सकता कि ये मेरा पूर्ण अधिकार है. यह किसी संस्थान में अनुशासन का एक साधारण मामला है. किसी भी धर्म या व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया गया है. सभी को समान रूप से संरक्षित किया गया है. कल कोई व्यक्ति कह सकता है कि बुर्का एक पूर्ण अधिकार है, और वे हवाई अड्डे पर जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा. तब कोई यह नहीं कह सकता कि ये एक धार्मिक अधिकार है. क्या कोई हिंदू इंडिया गेट या कोर्ट में आकर हवन कर सकता है?