सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को लगाई फटकार, एक हफ्ते के भीतर करार करने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने रियल इस्टेट कंपनी सुपरटेक को आदेश दिया है कि वह नोएडा के एमराल्ड कोर्ट स्थिति 40 मंजिला ट्विन टावर ढहाने के लिए एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी के साथ करार करे।
सुप्रीम कोर्ट ने रियल इस्टेट कंपनी सुपरटेक को आदेश दिया है कि वह नोएडा के एमराल्ड कोर्ट स्थिति 40 मंजिला ट्विन टावर ढहाने के लिए एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी के साथ करार करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश सुपरटेक को नोएडा अथारिटी की ओर से यह बताए जाने के बाद दिए कि अथारिटी ने सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआई) के साथ परामर्श करके 40 मंजिला ट्वीन टावर ढहाने के लिए एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी का नाम फाइनल किया है। इसके अलावा कोर्ट ने सुपरटेक को आदेश दिया है कि वह होम बायर्स के पैसे वापस करे। सुप्रीम कोर्ट ने होम बायर्स से कहा है कि सुपरटेक जो पैसे दे रहा है उसे वे ले लें इससे उनके हित प्रभावित नहीं होंगे शीर्ष अदालत उनकी बात सुनेगी। ये आदेश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने दिये।