गूगल को झटका, 1,337.76 करोड़ के जुर्माने पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

जानें पूरा मामला.

Update: 2023-01-19 12:26 GMT
नई दिल्ली (आईएएनएस)| गूगल को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने टेक दिग्गज पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश पर रोक लगाने से भी मना कर दिया। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि एनसीएलएटी के आदेश में अदालत कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने एनसीएलएटी को 31 मार्च तक गूगल की अपील पर सुनवाई करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि इस अदालत की कोई भी राय एनसीएलएटी के समक्ष मामले को प्रभावित करेगी।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सीसीआई के आदेश के अनुपालन को एक सप्ताह की और अवधि के लिए बढ़ाया जाता है।
11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के एक फैसले के खिलाफ गूगल की अपील पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की थी।
एनसीएलएटी में झटके के बाद गूगल ने शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम मामले में कई बाजारों में प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग पर सीसीआई के आदेश पर रोक नहीं लगाई।
इस महीने की शुरूआत में, एनसीएलएटी ने अंतरिम आदेश पारित करने की कोई तत्काल कोई जरूरत नहीं देखी।
इसने गूगल को जुर्माना राशि का 10 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया।
ट्रिब्यूनल ने कहा था कि अपील दायर करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई गई, इसलिए गूगल को अंतरिम राहत के लिए दबाव बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
पिछले साल अक्टूबर में, सीसीआई ने एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के संबंध में कई बाजारों में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए कंपनी पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
सीसीआई ने प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में भी अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए कंपनी पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया।
Tags:    

Similar News

-->