UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Update: 2026-01-29 07:37 GMT

नई दिल्ली: यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्योमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की. विष्णु शंकर जैन ने याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें देनी शुरू की. जैन ने कहा कि इससे समाज में विभेद पैदा हो रहा है. उन्होंने नियम के सेक्शन 3C को चुनौती दी. विष्णु जैन ने कहा कि इस अधिसूचना की धारा 3(c) में SC, ST, OBC के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव के रूप में परिभाषित किया गया है. इसमें जनरल कैटेगरी के सदस्यों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है. ये 3C अनुच्छेद 14 पर असर डालती है और E में दी गई परिभाषा पूरी तरह से भेदभाव पूर्ण है.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और कहा कि नए नियम अस्पष्ट हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी.

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