सुप्रीम कोर्ट ने किशोरी को गर्भपात कराने की अनुमति दी, हाईकोर्ट ने किया था इनकार
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दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पीड़ित लड़की को गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है. बता दें कि मुंबई हाई कोर्ट ने इस मामले में गर्भपात का आदेश देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद लड़की के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
मामले की सुनवाई CJI जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने की. कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत मिले अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश दिया. CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पीठ ने आदेश में कहा कि गर्भपात में हर घंटा देरी गर्भस्थ शिशु के लिए कठिनाई पैदा कर रही है. इसके साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट के गर्भपात कराने का आदेश देने से मना करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.