सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, राज्यपाल को लेकर कह दी बड़ी बात

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्यपाल के आचरण को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं क्योंकि उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना की है।

Update: 2024-03-21 10:11 GMT
नई दिल्ली: तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने दो टूक कहा है कि हम राज्यपाल के व्यवहार से गंभीर रूप से चिंतित हैं। सर्वोच्च अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आपके राज्यपाल कर क्या रहे हैं। आप उन्हें जाकर बताएं कि हम अब कुछ टिप्पणियां करने जा रहे हैं। दरअसल, तमिलनाडु के राज्यपाल ने के पोनमुडी को राज्य कैबिनेट में मंत्री नियुक्त करने से इनकार कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका को कल (शुक्रवार) के लिए सूचीबद्ध करते हुए कुछ अहम टिप्पणी की। अदालत ने पोनमुडी को मंत्री नियुक्त करने से इनकार करने के राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि जब पोनमुडी की सजा पर शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है, तब तमिलनाडु के राज्यपाल उन्हें शपथ लेने की अनुमति नहीं दे रहे।
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, ''आपके राज्यपाल क्या कर रहे हैं, कृपया राज्यपाल को बताएं कि वह अब कुछ टिप्पणियां करने जा रहे हैं।'' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा पोनमुडी की सजा पर रोक लगाने के बाद राज्यपाल यह कैसे कह सकते हैं कि उनका मंत्री के रूप में दोबारा शामिल होना संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगा? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्यपाल के आचरण को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं क्योंकि उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना की है।
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