सब इंस्पेक्टर को 5 साल की जेल, भ्रष्टाचार केस में कोर्ट का फैसला

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Update: 2024-02-24 02:42 GMT

यूपी। भ्रष्टाचार का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रवीण कुमार सिंह ने थाना बेलघाट के तत्कालीन उपनिरीक्षक आशीष मिश्रा को पांच साल के कठोर कारावास और 50 हजार रूपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को छह महीने का कारावास अलग से भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक का कहना था कि शिकायतकर्ता अजय कुमार उर्फ मनोज कुमार ने प्रभारी निरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। जिसमे उसका कहना था कि 25 मई 2019 को उसके गांव के ही भीमचंद, धर्मेंद्र, धर्मराज व छोटेलाल उसका ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त करने का क्षतिपूर्ति न देकर उसके भाई अंगद उर्फ अजय कुमार को लाठी डंडा से बुरी तरह मारेपीटे। जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया।

उसी मुकदमे में सुलह का दबाव बनाने के लिए विपक्षी की तरफ से निर्मला द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाकर झूठा मुकदमा न्यायालय के आदेश पर दर्ज कराया गया। उसी मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए अभियुक्त विवेचक उपनिरीक्षक आशीष मिश्रा द्वारा 80 हजार रूपए रिश्वत की मांग की गई और कहा गया कि 40 हजार पहले दे दो और बाकी एक हफ्ते में देना होगा। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपित को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था। पीड़ित अजय कुमार उर्फ मनोज कुमार ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन में शिकायती पत्र सौंपा। विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए एक ट्रैप टीम का गठन किया और अभियुक्त को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया था। स्थानीय थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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