दिल्ली में प्रदूषण पर सख्त कदम: 1 नवंबर से 50% WFH, पार्किंग शुल्क दोगुना

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Update: 2026-07-01 12:56 GMT
New Delhi. नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नया मास्टर प्लान लागू करने का ऐलान किया है। यह योजना 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगी। सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कई सख्त नियमों को शामिल किया है। इसके तहत 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली में तोड़-फोड़ और सिविल निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। साथ ही 1 नवंबर से कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम (WFH) अनिवार्य किया जाएगा। इसके अलावा पार्किंग शुल्क को भी दोगुना करने का निर्णय लिया गया है ताकि निजी वाहनों का उपयोग कम किया जा सके।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वैध PUC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) के बिना किसी भी वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह नियम पूरे साल लागू रहेगा और सभी वाहनों पर अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार के अनुसार यह कदम वायु गुणवत्ता सुधारने और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए जरूरी हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण में सभी नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए सरकार और जनता दोनों को मिलकर काम करना होगा।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सर्दियों को मौसम में एयर क्वालिटी बिगड़ जाती है. पिछले कई सालों के आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर और फरवरी के बीच प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की परमानेंट सॉल्यूशन निकाला है. अब हर साल अलग से ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि ये नोटिफिकेशन डिटेल स्टडी और एयर क्वालिटी डेटा के आधार पर निकाला गया है.
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