जलियांवाला बाग के चारों ओर से धारा 144 हटाया, परिसर के आसपास सभा पर जारी रहेगी रोक

पंजाब के अमृतसर (Amritsar) जिले में जलियांवाला बाग (Jallianwala Bagh) के चारों ओर लगायी गयी।

Update: 2021-09-10 14:29 GMT

पंजाब के अमृतसर (Amritsar) जिले में जलियांवाला बाग (Jallianwala Bagh) के चारों ओर लगायी गयी धारा 144 (Section 144) को हटा दिया है. अमृतसर पुलिस प्रशासन ने जलियांवाला बाग के चारों तरफ विशेष आदेशों के साथ धारा 144 लगा रखी थी, जिसे लिखित आदेश के 24 घंटे बाद वापस लेने का फैसला लिया गया है. हालांकि, जलियांवाला बाग परिसर के आसपास अभी भी कोई सभा आयोजित नहीं की जा सकती है.

जलियांवाला बाग के चारों तरफ बुधवार शाम को धारा 144 लगा दी गई थी. इसके लिए विशेष लिखित आदेश जारी किए गए थे. हालांकि, लोगों के कड़े विरोध के बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया. इस बारे में पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि जलियांवाला बाग और उसके आसपास के इलाके में किसी भी तरह की गैरकानूनी घटना को रोकने के लिए धारा 144 लगी रहती है, इसके लिए विशेष लिखित आदेश जारी करने की जरूरत नहीं थी. फिलहाल लिखित आदेश वापस लिए जाते हैं. हालांकि, अमृतसर शहर में अभी भी विरोध प्रदर्शन और सभाओं को रोकने के लिए धारा 144 लागू है.
प्रदर्शनों को रोकने के लिए लगाई गई थी धारा 144
अमृतसर पुलिस ने 8 सितंबर को जलियांवाला बाग परिसर और आसपास के इलाकों में सभाओं, विरोध प्रदर्शनों और नारेबाजी पर प्रतिबंध लगाने के लिए धारा 144 लागू की थी, जिसे अब हटा दिया गया है. हालांकि, जलियांवाला बाग परिसर के आसपास अभी भी कोई सभा आयोजित नहीं की जा सकती है. DCP भंडाल ने अपने आदेश में कहा था कि उन्हें सूचना मिली है कि कुछ संगठन जलियांवाला बाग के रेनोवेशन के विरोध में प्रदर्शन करने और धरना देने की योजना बना रहे हैं. इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए धारा 144 लगाई गई है, जिसके आदेश 8 सितंबर से 11 अक्टूबर तक जारी रहेंगे.
दरअसल, जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों के परिवार, जलियांवाला बाग शहीद परिवार समिति और जलियांवाला बाग फ्रीडम फाइटर फेडरेशन बाग में किए गए नवीनीकरण के काम पर अलग विचार रखते हैं. इन संस्थाओं का कहना है कि सरकार ने नवीनीकरण के नाम पर विरासत को नुकसान पहुंचाया है, जिसके लिए ये संस्थाएं शांतिपूर्ण ढंग से अपने विचारों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं.


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