पेगासस मामले में SC का बयान, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी

Update: 2025-04-29 09:08 GMT

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पेगासस जासूसी मामले में तकनीकी समिति की वह रिपोर्ट जो देश की सुरक्षा  से जुड़ी है, उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। हालांकि, जिन व्यक्तियों को यह संदेह है कि उनकी निजता का उल्लंघन हुआ है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानकारी दी जा सकती है।

कोर्ट ने कहा कि ऐसी संवेदनशील रिपोर्टें "सड़कों पर चर्चा का दस्तावेज़" नहीं बन सकतीं, लेकिन निजी चिंताओं का समाधान जरूरी है।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि व्हाट्सऐप स्वयं अमेरिका की एक अदालत में यह स्वीकार कर चुका है कि पेगासस के जरिए हैकिंग हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 30 जुलाई तय की है


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