देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि राज्य को अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी राजनीतिक विचारधारा या पत्रकारों को धमकाने के लिए नहीं करना चाहिए। अदालत ने कहा कि राजनीतिक वर्ग को अपनी बात रखते वक्त आत्ममंथन करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। आज के ट्विटर युग में उन्हें और भी ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। जस्टिस एस के कॉल और एम एम सुंदरेश की खंडपीठ ने एक न्यूज वेब पोर्टल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। यह मामला पश्चिम बंगाल में छपे एक आर्टिकल से जुड़ा हुआ है।
अदालत ने कहा कि यह देश अपनी विभिन्नता पर गर्व करता है, यहां अलग-अलग विचारधारा और सोच हो सकती है जिसमें राजनीतिक विचारधारा भी शामिल है। यह प्रजातंत्र का एक अहम तत्व है। 'राज्य की ताकतों का इस्तेमाल कभी भी राजनीतिक विचारों या पत्रकारों को डराने के लिए नहीं करना चाहिए जो सार्वजनिक डोमेन में है, उसका परिणाम पत्रकारों को भुगतना पड़ता है।' अदालत ने यह भी कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि एक पत्रकार किसी मामले में किस तरह रिपोर्ट करते हैं इसे लेकर वो अपनी जिम्मेदारियों से भागें। अदालत में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे मौजूद थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया कि राज्य सरकार ने तय किया है कि वो Opindia.com की संपादक नुपुर जे शर्मा, यूट्यूबर अजीत भारती और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह साफ किया कि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उन्हें कुछ ऐसा बोलने का अवसर मिल गया जिससे समाज में समस्या खड़ी हो जाए।
उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले पश्चिम बंगाल में दर्ज एक नई प्राथमिकी पर आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 26 जून को पश्चिम बंगाल में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज तीन प्राथमिकी में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अपने आवेदन में, शर्मा और अन्य ने कहा था कि वे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगातार पीछा किये जाने और उत्पीड़न के कारण शीर्ष अदालत का रुख करने के लिए विवश हैं, जिन्होंने मीडिया रिपोर्टों को रोकने के अपने प्रयास में उनके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज कीं।
इसमें कहा गया था कि प्राथमिकी मई 2020 के टेलीनीपारा सांप्रदायिक दंगों के बारे में ओपइंडिया डॉट कॉम में प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों से संबंधित है और उसी समय प्राथमिकी के रूप में दर्ज की गई थी, जो रिट याचिका का विषय है। शर्मा और समाचार पोर्टल के संस्थापक और सीईओ और इसके हिंदी भाषा प्रकाशनों के संपादक सहित अन्य की मुख्य याचिका में दावा किया गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार और उसकी ''सत्तावादी कोलकाता पुलिस'' पत्रकारों को डराने के लिए एफआईआर और ''पुलिस शक्तियों'' का दुरुपयोग कर रही है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने कहा था ककि पुलिस द्वारा कानून का दुरुपयोग किया गया है और यह प्राथमिकी प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने के लिए दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी कहा गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करने वाली समाचार रिपोर्टों की वजह से यह कार्रवाई की गई है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 153A (धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 505 (सार्वजनिक शरारत के लिए प्रेरित करने वाले बयान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि समाचार रिपोर्टों को अन्य मीडिया संगठनों द्वारा समसामयिक रूप से प्रसारित किया गया था, लेकिन ऑपइंडिया के संपादकों को चुनिंदा रूप से पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा टारगेट किया गया।